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टप्पल में बिना नक्शा पास कराए भवन निर्माण व कॉलोनी काटने पर रोक
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नगर पंचायत टप्पल सीमा क्षेत्र में नक्शा पास कराए बिना किसी ने भवन निर्माण किया अथवा कॉलोनी विकसित की तो संबंधित के खिलाफ सख्त जुर्माना कार्रवाई के अलावा भवन ध्वस्तीकरण की कार्रवाई भी की जाएगी। शासन स्तर से टप्पल को नगर पंचायत घोषित किए जाने के बाद से ही टप्पल क्षेत्र में नगर पंचायत अधिनियम एक्ट लागू हो गया है। हालांकि पूर्व ही तरह ही लोग बिना नक्शा पास कराए मकानों का निर्माण कर रहे है तो वहीं प्रॉपर्टी डीलर कॉलोनी विकसित रहे है। ऐसे लोगों पर अब कार्रवाई का डंडा चलेगा। नक्शा पास कराए बिना भवन निर्माण व कॉलोनी विकसित किए जाने के कारण सरकार को राजस्व की हानि हो रही है।
ऐसी स्थिति में बिना नक्शा पास कराए भवन निर्माण करने वालों के खिलाफ नगर पंचायत कार्रवाई करते हुए भवन निर्माण ध्वस्त करा सकती है। ईओ टप्पल संदीप सक्सेना ने बताया कि निर्माण कार्य से पूर्व नक्शा पास कराए जाने के संबंध में मुनादी कराकर लोगों को जागरूक व नक्शा पास कराने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। नगर पंचायत टप्पल के प्रशासक/एसडीएम अंजनी कुमार सिंह ने बताया कि सरकार को राजस्व की हानि पहुंचाने वाले तथा नक्शा पास कराए बिना भवन निर्माण व कॉलोनी विकसित करने वालों के खिलाफ नियमानुसार ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। असुविधा से बचने के लिए संबंधित लोग मकान, दुकान अथवा अन्य निर्माण कार्य से पूर्व अपने नक्शे अवश्य स्वीकृत करा लें। उन्होंने बताया कि भवन निर्माण नियमावली प्रकाशित करा दी है। कालोनी नियमावली तैयार हो रही है। यह प्रकाशन के 15 दिन बाद लागू हो जाएगी। नियम विरुद्ध जाकर बिना नक्शा पास कराए भवन, दुकान, बिल्डिंग को बिना नक्शा पास कराए नहीं बनाया जा सकता है। अगर, किसी ने नियम तोड़ा तो उसके निर्माण को ध्वस्त कर दिया जाएगा। ध्वस्तीकरण पर आने वाले खर्च को भी संबंधित स्वामी से ही वसूला जाएगा। इसके अलावा जुर्माना अलग से तय किया जाएगा। वहीं, कालोनी के लिए भी यही नियम है। नगर पंचायत में कई स्थानों पर इस संबंध में जन जागरूकता के लिए बोर्ड लगाए गए हैं। साथ ही क्षेत्र में मुनादी भी कराई जाएगी।
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ऐसी स्थिति में बिना नक्शा पास कराए भवन निर्माण करने वालों के खिलाफ नगर पंचायत कार्रवाई करते हुए भवन निर्माण ध्वस्त करा सकती है। ईओ टप्पल संदीप सक्सेना ने बताया कि निर्माण कार्य से पूर्व नक्शा पास कराए जाने के संबंध में मुनादी कराकर लोगों को जागरूक व नक्शा पास कराने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। नगर पंचायत टप्पल के प्रशासक/एसडीएम अंजनी कुमार सिंह ने बताया कि सरकार को राजस्व की हानि पहुंचाने वाले तथा नक्शा पास कराए बिना भवन निर्माण व कॉलोनी विकसित करने वालों के खिलाफ नियमानुसार ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। असुविधा से बचने के लिए संबंधित लोग मकान, दुकान अथवा अन्य निर्माण कार्य से पूर्व अपने नक्शे अवश्य स्वीकृत करा लें। उन्होंने बताया कि भवन निर्माण नियमावली प्रकाशित करा दी है। कालोनी नियमावली तैयार हो रही है। यह प्रकाशन के 15 दिन बाद लागू हो जाएगी। नियम विरुद्ध जाकर बिना नक्शा पास कराए भवन, दुकान, बिल्डिंग को बिना नक्शा पास कराए नहीं बनाया जा सकता है। अगर, किसी ने नियम तोड़ा तो उसके निर्माण को ध्वस्त कर दिया जाएगा। ध्वस्तीकरण पर आने वाले खर्च को भी संबंधित स्वामी से ही वसूला जाएगा। इसके अलावा जुर्माना अलग से तय किया जाएगा। वहीं, कालोनी के लिए भी यही नियम है। नगर पंचायत में कई स्थानों पर इस संबंध में जन जागरूकता के लिए बोर्ड लगाए गए हैं। साथ ही क्षेत्र में मुनादी भी कराई जाएगी।
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