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Aligarh News: विदेशी प्रोफेसर को ठगने के आरोपी की जमानत खारिज, अश्लील वीडियो चैट वायरल करने की दी थी धमकी
Mon, 27 Mar 2023 11:21 PM IST
चमन शर्मा
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़
Published by: चमन शर्मा
Updated Mon, 27 Mar 2023 11:21 PM IST
सार
ऋषभ शर्मा ने 2020 में सोशल मीडिया के माध्यम से खुद को ज्योतिष बताकर प्रोफेसर से दोस्ती कर ली। इसी बीच अंतरंग मामलों पर चर्चा कर तमाम चैट संकलित कर लीं और उन्हीं चैट के जरिये रुपये ऐंठे और आगे भी मांगे गए।
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न्यायालय
- फोटो : file photo
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विस्तार
सोशल मीडिया पर दोस्ती के बाद अमेरिका के एक एनआरआई प्रोफेसर की अश्लील वीडियो चैट को वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करने के आरोपी की जमानत खारिज कर दी गई है। जमानत एडीजे-3 राजेश भारद्वाज की अदालत से खारिज की गई है।
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इस मुकदमे में 1.30 लाख रुपये हड़पने और आगे भी रुपये मांगने का आरोप है। इस मामले में 26 फरवरी को दूतावास के जरिये एसएसपी को भेजी गई शिकायत पर रोरावर में मुकदमा दर्ज हुआ था।
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अभियोजन अधिवक्ता एडीजीसी जेपी राजपूत के अनुसार प्रोफेसर की ओर से दर्ज मुकदमे में रोरावर रामप्यारी पुरम निवासी ऋषभ शर्मा आरोपी है, जिसमें आरोप है कि भारतीय मूल के प्रोफेसर वाशिंगटन डीसी (यूएसए) स्थित एक विश्वविद्यालय में कार्यरत हैं। उन्होंने 2003-2006 तक ब्रह्मचारी के रूप में वृंदावन के एक गुरुकुल में कुछ समय तक अध्ययन भी किया।
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ऋषभ शर्मा ने 2020 में सोशल मीडिया के माध्यम से खुद को ज्योतिष बताकर प्रोफेसर से दोस्ती कर ली। इसी बीच अंतरंग मामलों पर चर्चा कर तमाम चैट संकलित कर लीं और उन्हीं चैट के जरिये रुपये ऐंठे और आगे भी मांगे गए। मुकदमे के बाद प्रोफेसर ने खुद यहां आकर अपने बयान दर्ज कराए। इसी मामले में पुलिस द्वारा जेल भेजे गए ऋषभ की ओर से जमानत अर्जी दायर की गई। जमानत अर्जी न्यायालय ने खारिज कर दी है।