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Aligarh News: किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म मामले में बदायूं के युवक को सजा, 20 साल की कैद
Wed, 07 Feb 2024 09:38 PM IST
चमन शर्मा
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़
Published by: चमन शर्मा
Updated Wed, 07 Feb 2024 09:38 PM IST
सार
10 अप्रैल 2020 की रात किशोरी गांव की महिला के साथ जंगल में शौच के लिए गई थी। इसके बाद वह नहीं लौटी। संबंधित महिला से पूछा गया, मगर उससे संतोषजनक जवाब नहीं मिला। महिला व उसका पति किसी युवक से उनकी बेटी की बात कराते थे। उसे अगवा कराने में इन्हीं का हाथ है। मुकदमे के आधार पर पुलिस ने किशोरी को बरामद किया था। मामले में आरोपी को 20 साल कैद की सजा सुनाई गई है।
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कारावास
- फोटो : dummy picture
विस्तार
अलीगढ़ के पालीमुकीमपुर क्षेत्र से किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म के मामले में बदायूं के युवक को 20 साल कैद व जुर्माने की सजा सुनाई गई है। यह फैसला एडीजे विशेष पॉक्सो तृतीय वीरेंद्रनाथ पांडेय की अदालत से सुनाया गया है।
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अभियोजन अधिवक्ता एडीजीसी द्वय संजय शर्मा व लव बंसल के अनुसार, घटना 10 अप्रैल 2020 की रात की है। वादी मुकदमा के अनुसार, उसकी 14 वर्षीय बेटी गांव की महिला के साथ जंगल में शौच के लिए गई थी। इसके बाद वह नहीं लौटी। संबंधित महिला से पूछा गया, मगर उससे संतोषजनक जवाब नहीं मिला। मामले में उजागर हुआ कि महिला व उसका पति किसी युवक से उनकी बेटी की बात कराते थे। उसे अगवा कराने में इन्हीं का हाथ है।
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मुकदमे के आधार पर पुलिस ने किशोरी को बरामद किया। इसमें विपिन कुमार निवासी करियावैन जरीफ नगर, बदायूं का नाम सामने आया। बयानों में उसने बताया कि उसकी मुलाकात महिला ने एक शादी में कराई थी। तभी से किशोरी बात करती थी। घटना वाले दिन विपिन उसे गांव के बाहर मिला और अपनी बहन के घर ले गया। वहां से नोएडा ले गया और कई दिन तक उसके साथ दुष्कर्म किया। विरोध पर पीटा भी गया। मामले में चार्जशीट दायर की गई। सत्र परीक्षण के दौरान साक्ष्यों व गवाही के आधार पर विपिन को बीस वर्ष कैद व अठारह हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि पीड़ित को देने के आदेश दिए हैं।
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