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अभिषेक गुप्ता हत्याकांड: अशोक पांडेय की जमानत अर्जी खारिज, पूजा शकुन ने अभी दायर नहीं की अर्जी

Tue, 23 Dec 2025 12:03 PM IST
चमन शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़ Published by: चमन शर्मा Updated Tue, 23 Dec 2025 12:03 PM IST
सार

अभिषेक गुप्ता हत्याकांड में पूर्व महामंडलेश्वर पूजा शकुन पांडेय, अखिल भारत हिंदू महासभा प्रवक्ता पूजा शकुन के पति अशोक पांडेय साजिश के आरोपी हैं। दो शूटरों सहित सभी जेल में बंद हैं।

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Ashok Pandey bail plea rejected in Abhishek Gupta murder case
अशोक पांडेय - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार

अलीगढ़ के बहुचर्चित बाइक शोरूम संचालक अभिषेक गुप्ता हत्याकांड में अखिल भारत हिंदू महासभा प्रवक्ता अशोक पांडेय की जमानत अर्जी जिला जज पंकज कुमार अग्रवाल की कोर्ट ने खारिज कर दी है। अब तक इस मामले में दो शूटरों सहित तीन आरोपियों की जमानत खारिज की जा चुकी हैं। अभी पूजा शकुन पांडेय की जमानत अर्जी नहीं दायर की गई है।

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खेरेश्वर चौराहे पर हुए इस हत्याकांड में पूर्व महामंडलेश्वर पूजा शकुन पांडेय, अखिल भारत हिंदू महासभा प्रवक्ता पूजा शकुन के पति अशोक पांडेय साजिश के आरोपी हैं। बचाव पक्ष के अधिवक्ता की ओर से यह तर्क रखा गया कि उन्हें बिना किसी आधार के फंसाया गया है। अभियोजन व वादी पक्ष के अधिवक्ता के तर्क के आधार पर जमानत अर्जी खारिज कर दी गई।

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