{"_id":"5f496a1e8ebc3e61f26e74ae","slug":"application-for-pm-street-vendors-scheme-through-common-service-centers-city-office-news-ali2423620103","type":"story","status":"publish","title_hn":"पीएम स्ट्रीट वेंडर्स योजना के लिए जनसेवा केंद्रों के जरिये आवेदन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
पीएम स्ट्रीट वेंडर्स योजना के लिए जनसेवा केंद्रों के जरिये आवेदन
विज्ञापन
पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना के क्रियान्वयन को लेकर जिलाधिकारी ने इसमें शामिल सभी विभागों को सख्ती से काम करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि स्ट्रीट वेंडर्स इस योजना का लाभ पाने के लिए जनसेवा केंद्रों के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। पंजीकरण के लिए आधार कार्ड, बैंक पास बुक, मतदाता पहचान पत्र एवं मोबाइल नंबर से लिंक आधार कार्ड होना आवश्यक है।
जिलाधिकारी ने बताया कि योजना के तहत नगर निगम क्षेत्र में 51,365 व जनपद के सभी नगर पालिका व नगर पंचायतों में 5,132 स्ट्रीट वेंडर्स को लाभांवित किए जाने का लक्ष्य शासन द्वारा निर्धारित किया गया है। डीएम ने कहा कि सात प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर दस हजार रुपये की कार्यशील पूंजी सरकारी बैंकों, गैर वित्तीय संस्थानों आदि के माध्यम से स्ट्रीट वेंडर्स को बतौर ऋण दी जाएगी। योजना में इस साल 24 मार्च तक जो लोग रेहड़ी पटरी का काम कर रहे थे, उन्हें भी इसका लाभ मिलेगा।
ऋण वापसी एक वर्ष में 12 मासिक किश्तों में करनी होगी। समय से पूर्व ऋण वापसी करने पर सात प्रतिशत की दर से ब्याज सब्सिडी दी जाएगी। साथ ही डिजिटल लेनदेन पर 50 से 100 रुपये मासिक तक प्रोत्साहन कैशबैक के तौर पर दिया जाएगा। इस कल्याणकारी योजना का लाभ अधिक से अधिक पात्र रेहड़ी ठेले वालों, साप्ताहिक हाट बाजार वालों एवं महिला समूहों को मिलेगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
जिलाधिकारी ने बताया कि योजना के तहत नगर निगम क्षेत्र में 51,365 व जनपद के सभी नगर पालिका व नगर पंचायतों में 5,132 स्ट्रीट वेंडर्स को लाभांवित किए जाने का लक्ष्य शासन द्वारा निर्धारित किया गया है। डीएम ने कहा कि सात प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर दस हजार रुपये की कार्यशील पूंजी सरकारी बैंकों, गैर वित्तीय संस्थानों आदि के माध्यम से स्ट्रीट वेंडर्स को बतौर ऋण दी जाएगी। योजना में इस साल 24 मार्च तक जो लोग रेहड़ी पटरी का काम कर रहे थे, उन्हें भी इसका लाभ मिलेगा।
विज्ञापन
ऋण वापसी एक वर्ष में 12 मासिक किश्तों में करनी होगी। समय से पूर्व ऋण वापसी करने पर सात प्रतिशत की दर से ब्याज सब्सिडी दी जाएगी। साथ ही डिजिटल लेनदेन पर 50 से 100 रुपये मासिक तक प्रोत्साहन कैशबैक के तौर पर दिया जाएगा। इस कल्याणकारी योजना का लाभ अधिक से अधिक पात्र रेहड़ी ठेले वालों, साप्ताहिक हाट बाजार वालों एवं महिला समूहों को मिलेगा।
विज्ञापन