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एएमयू के 11 छात्र निष्कासित, 17 निलंबित

Thu, 23 Jun 2016 01:58 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
अमर उजाला ब्यूरो Updated Thu, 23 Jun 2016 01:58 AM IST
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AMU expelled 11 students , 17 suspended
एएमयू
एएमयू प्रॉक्टर ऑफिस समेत अन्य स्थानों पर हुई आगजनी एवं फायरिंग मामले में इंतजामिया ने करीब दो महीने बाद कठोर कदम उठाते हुए 11 छात्रों को निष्कासित एवं 17 छात्रों को निलंबित कर दिया है। एएमयू प्रशासन की इस कार्रवाई से खलबली मच गई है। भविष्य में कुछ और छात्र कार्र्रवाई की जद में आ सकते हैं।
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एएमयू प्रॉक्टर प्रो. एम मोहसिन खान ने बताया कि अनुशासन समिति की सिफारिश पर पहले से निलंबित 11 छात्रों को यूनिवर्सिटी से निष्कासित कर दिया गया है। इसके साथ ही 17 नए छात्रों को निलंबित किया गया है। हालांकि उन्होंने निलंबित एवं निष्कासित छात्रों के नामों की सूची अभी जारी नहीं की है।
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ये वो छात्र हैं, जो आगजनी एवं फायरिंग के दौरान प्रॉक्टर आफिस पर मौजूद थे। सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से एलआईयू एवं प्रवोस्टों आदि द्वारा इनकी पहचान की गई है। इसमें  लेदर टेक्नोलॉजी, बीए, बीकॉम आदि के छात्र हैं। जिन निलंबित छात्रों को निष्कासित किया गया है, उसमें मोहम्मद मोहसिन इकबाल, फहीम अख्तर, अजहर अमानी वजीर, मोहम्मद सादिक, मोहम्मद सुहैब, मोहम्मद आमिर खान, मोहम्मद जुरेज, मोहम्मद आमिर खान उर्फ  चौधरी, मोहम्मद खालिद अली, जैदुल इस्लाम शेरवानी एवं शाह जमा खान उर्फ  शेखू शामिल हैैं। 11 छात्रों की यह सूची अप्रैल के आखिरी दिनों में प्रॉक्टर आफिस द्वारा जारी की गई थी। इनमें से कई छात्र फिलहाल जेल में हैं।   
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उल्लेखनीय है कि 23 अप्रैल की रात में एएमयू में उपद्रवियों ने जमकर आतंक मचाया था। फायरिंग में गोली लगने से दो युवक मारे गए थे। लाखों की संपत्ति के साथ-साथ महत्वपूर्ण कागजात जलकर खाक हो गए।  प्रॉक्टर ऑफिस, डीएसडब्लू आफिस, गेस्ट हाउस नंबर दो एवं वीसी लॉज के पास आगजनी एवं फायरिंग की घटना हुई थी।
आगजनी तोड़फोड़ में जोरेज की जमानत खारिज
अलीगढ़। दोहरे हत्याकांड के बाद प्रॉक्टर कार्यालय पर आगजनी तोड़फोड़ के मुकदमे में जेल में निरुद्ध आरोपी जोरेज की जमानत प्रभारी सत्र न्यायाधीश रेनू अग्रवाल के न्यायालय से खारिज कर दी गई है। बता दें कि जोरेज दोहरे हत्याकांड के साथ-साथ आगजनी तोड़फोड़ के मुकदमों में भी आरोपी है। उसने प्रॉक्टर कार्यालय के कर्मचारी की ओर से दायर मुकदमे में जिला जज की अदालत में जमानत दायर की थी। अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता डीजीसी डॉ.अबसार किदवई के अनुसार प्रभारी जिला जज ने जमानत खारिज कर दी।
एएमयू कांड में यूनुस भी गया जेल
अलीगढ़। एएमयू में दोहरे हत्याकांड के एक और आरोपी निलंबित छात्र यूनुस निवासी ककराला बदायूं ने बुधवार को सीजेएम न्यायालय में सरेंडर कर दिया। अदालत ने उसे न्यायिक अभिरक्षा में लेकर जेल भेज दिया। बता दें कि 23 अप्रैल की रात एएमयू के प्रॉक्टर कार्यालय पर छात्र गुटों की फायरिंग में दो पूर्व छात्रों की मौत हो गई थी। इस मुकदमे में 14 आरोपियों के नाम खुले थे। जिनमें से आधा दर्जन जेल जा चुके हैं, जबकि आधा दर्जन के करीब फरार चल रहे हैं।

इन सभी के खिलाफ पुलिस ने अब तक कुर्की नोटिस अदालत से प्राप्त कर घरों पर भेज दिया है। अब पुलिस कुकी की तैयारी में है। इसी क्रम में बुधवार को यूनुस पुत्र छोटे खान ठेकेदार निवासी ककरारा बदायूं ने सीजेएम न्यायालय में सरेंडर किया। वहां से उसे जेल भेज दिया गया। इंस्पेक्टर सिविल लाइंस के अनुसार उसे रिमांड पर लिया जाएगा। वह इससे पहले एएमयू प्रशासनिक ब्लाक के बाहर भी फायरिंग की थी। उसका सीसीटीवी फुटेज भी मिला था।
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