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AMU: हाईकोर्ट के आदेश पर एएमयू ने बदला फैसला, डॉ. नाज की नियुक्ति को किया रद्द

Sat, 05 Aug 2023 04:57 AM IST
चमन शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़ Published by: चमन शर्मा Updated Sat, 05 Aug 2023 04:57 AM IST
सार

राजनीति विज्ञान में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर अप्रैल 2023 को डॉ. नाज का सलेक्शन कमेटी हुआ था, लेकिन उनकी नियुक्ति पर एक आवेदक ने हाईकोर्ट में चुनौती दे दी। हाईकोर्ट ने इंतजामिया को नियुक्ति आदेश पर रोक लगा दी।

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AMU changed its decision on the orders of the High Court
एएमयू - फोटो : Amar Ujala

विस्तार

अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (एएमयू) ने हाईकोर्ट के आदेश पर अपना फैसला बदल दिया है। विशेष कार्यकारी परिषद की बैठक में वीमेंस कॉलेज की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. नाज की नियुक्ति खत्म कर दी गई है।

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राजनीति विज्ञान में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर अप्रैल 2023 को डॉ. नाज का सलेक्शन कमेटी हुआ था, लेकिन उनकी नियुक्ति पर एक आवेदक ने हाईकोर्ट में चुनौती दे दी। हाईकोर्ट ने इंतजामिया को नियुक्ति आदेश पर रोक लगा दी। कोर्ट ने आदेश दिया कि कोई भी नियुक्ति आदेश जारी नहीं किया जाए, जब तक मामले का पटाक्षेप न हो जाए, लेकिन इंतजामिया ने कोर्ट के आदेश की परवाह किए बगैर नियुक्ति आदेश जारी कर दिया। 
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फिर, आवेदक कोर्ट की अवमानना की याचिका दायर कर दी, जिसकी सुनवाई 11 अगस्त को होनी है। अवमानना से बचने के लिए इंतजामिया ने विशेष कार्यकारी परिषद बैठक बुलाई, जिसका एजेंडा नियुक्ति आदेश वापस लेना था। बैठक में राय मशविरा के बाद डॉ. नाज की नियुक्ति रद्द करके नियुक्ति आदेश वापस ले लिया गया।

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