फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Aligarh News ›   All leases made after 1974 in Alampur invalid: Municipal Corporation

एलमपुर में 1974 के बाद किए गए सभी पट्टे अवैध: नगर निगम

Sun, 06 Aug 2017 02:11 AM IST
ब्यूूराे, अमर उजाला, अलीगढ़।
ब्यूूराे, अमर उजाला, अलीगढ़। Updated Sun, 06 Aug 2017 02:11 AM IST
विज्ञापन
 All leases made after 1974 in Alampur invalid: Municipal Corporation
जमीन - फोटो : अमर उजाला
बन्ना देवी के गड़िया एलमपुर में एक जमीन पर स्वामित्व को लेकर नगर निगम और भाजपा नेता आमने सामने हैं। मुख्य कर निर्धारण अधिकारी डॉ. संजीव कुमार सिन्हा से इस विषय में तस्वीर साफ की और कहा कि नगर निगम के पास संबंधित भूमि के सभी वैध दस्तावेज हैं। जबकि दूसरे पक्ष के पास जो दस्तावेज हैं।
विज्ञापन


वह कहीं से भी स्वामित्व का दावा नहीं करते। इस जमीन पर कब्जा करने वालों ने एक अन्य कथित भूस्वामी द्वारा कृषि आवंटन के आधार पर तहसील में वाद दायर किया। यह मामला तहसीलदार कोल में विचाराधीन है। 1974 में एलमपुर गांव नगर निगम में आंशिक रूप से निहित हुआ। इसलिए इसके बाद के किसी भी द्वारा किए गए पट्टे अवैध हैं। 
विज्ञापन


 डॉ. संजीव कुमार सिन्हा जो कि नगर निगम के मीडिया प्रभारी भी हैं, उन्होंने बताया कि गांव एलमपुर के गाटा संख्या 208, जिसका कुल क्षेत्रफल 0.910 हेक्टेयर है, में 0.046 हेक्टेयर जमीन अमर सिंह आदि और फसली के अनुसार बंजर अंकित है।
विज्ञापन
विज्ञापन


खतौनी 1422-1427 फसली में श्रेणी 6(2) के अंतर्गत आबादी अंकित है। राजस्व अभिलेखों के अनुसार यह जमीन 0.818 हेक्टेयर नगर निगम संपत्ति अंकित है। अधिसूचना संख्या 7980(1), ए (1) अ 483-53- 1950 (माल विभाग) 11-8-1954 के प्रस्तर संख्या छह के अनुसार आबादी में इस रिक्त भूमि का स्वामित्व संबंधित निकाय का होगा।

इसके अनुसार भी गाटा संख्या 208 की भूमि पर निगम का स्वामित्व है। आशू गुप्ता पुत्र राकेश गुप्ता द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न बैनामे में पूर्व में कल्याण नगर आवासीय योजना के अंतर्गत प्लाट काटकर कथित रूप से विक्रय किए गए थे। इसके संबंध में संबंधित कालोनी का ले आउट, नक्शा भी प्रार्थी ने लगाया। इसके मुताबिक जीटी रोड मेन रास्ते के सहारे प्लाट संख्या 26, 27 के उत्तर में 20, रास्ता बहादू प्लाट संख्या 15, 24 स्थित है।


बैनामे के अनुसार जीटी रोड पर स्थित प्लाट संख्या 15 की गहराई मुख्य मार्ग से दक्षिण की ओर 72 फीट गहराई के बाद 20 फीट रास्ता छोड़कर प्लाट संख्या 26, 27 शुरू होते हैं। इस प्रकार कुल 92 फीट मुख्य मार्ग की दूरी पर उनके प्लाट स्थित हैं। जबकि मौके पर मुख्य मार्ग से ही आवेदन करने वाले ने अपनी वाउंड्री का निर्माण किया गया था। जिस पर एक अन्य आपत्तिकर्ता द्वारा पुलिस के सहयोग से निर्माण कार्य को रुकवाया गया था। भाजपा किसान मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष चौ. रमेश पाल सिंह सहित अन्य ने भी नगर निगम की जमीनों पर किए जा रहे अवैध कब्जों की शिकायत की थी। 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed