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Aligarh : नई कार का रंग पड़ा फीका, कंपनी कार दे या करे भुगतान

Sat, 23 Jul 2022 04:04 PM IST
अलीगढ़ ब्यूरो अमर उजाला ब्यूरो, अलीगढ़
अमर उजाला ब्यूरो, अलीगढ़ Published by: अलीगढ़ ब्यूरो Updated Sat, 23 Jul 2022 04:04 PM IST
सार

अलीगढ़ की एक महिला ने नई हुंडई वैन्यू एमटीएस कार खरीदी लेकिन कुछ ही दिनों में कार का रंग फीका पड़ गया। उपभोक्ता आयोग ने दायर याचिका पर महिला के पक्ष में फैसला सुनाया । 

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Aligarh: The color of the new car faded, the company should give the car or pay
Hyundai Grand Creta 2022 - फोटो : Hyundai

विस्तार

नई कार घर आ  जाए तो उसकी खुशी अलग ही होती है। लेकिन अगर आपकी नई कार का रंग कुछ ही दिनों में फीका पड़ जाए तो आपकी खुशियां भी फीकी पड़ जाती हैं। ऐसा ही एक मामला अलीगढ़ से आया है। महानगर के सांगवान सिटी इलाके की महिला द्वारा खरीदी गई कार हुंडई वैन्यू एमटीएस का रंग चंद दिनों में फीका हो गया। इस संबंध में उपभोक्ता आयोग में दायर याचिका पर आयोग के न्यायाधीश ने महिला ग्राहक के हक में फैसला सुनाया है। कंपनी द्वारा महिला को या तो नई कार दी जाए। अन्यथा 9 फीसद ब्याज दर के साथ कार की कीमत का भुगतान किया जाए।
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उपभोक्ता आयोग के न्यायाधीश अध्यक्ष हसनैन कुरैशी व सदस्य आलोक उपाध्याय द्वारा संयुक्त रूप से यह फैसला सुनाया गया है। जिसमें सांगवान सिटी की महिला नीलम सिंह की ओर से अर्जी दी गई। जिसमें लिखा गया  है कि उन्होंने 6 मार्च 2020 को हुंडई के अलीगढ़ शोरूम से वैन्यू एमटीएस कार 8 लाख 50 हजार 873 रुपये के भुगतान के साथ खरीदी। मगर चंद दिनों में ही उस कार का रंग फीका पड़ने लगा और जगह जगह स्पॉट तक पड़ गए। 
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इस पर कंपनी के अलीगढ़ से लेकर अन्य वरिष्ठ अधिकारियों तक से शिकायत की गई। मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। इस पर उपभोक्ता आयोग की शरण ली गई। मामले में हुंडई मोटर्स काचीपुरम चेन्नई, रीजनल ऑफिस नई दिल्ली,जेएमबी मोटर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स गुरुग्राम व स्थानीय डीलर के खिलाफ अर्जी दी गई। आयोग में सुनवाई व दोनों पक्षों की दलीलों के बाद पीड़ित महिला के पक्ष में आदेश दिया गया है। 
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आयोग का आदेश है कि या तो उसे नई कार दी जाए या फिर 9 फीसद ब्याज दर सहित कार की कीमत का भुगतान किया जाए। इसके अलावा 30 हजार मानसिक व 10 हजार वाद व्यय हर्जाना दिया जाए। यह भुगतान तीस दिन के अंदर करना होगा।
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