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जहरीली शराब कांड : हाईकोर्ट से मिलने लगा माफिया को झटका
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जहरीली शराब कांड में पुलिस व अभियोजन की पैरवी जिला स्तर पर ही खत्म नहीं हुई। अब माफिया के हाईकोर्ट की ओर रुख के बाद पुलिस व अभियोजन ने हाईकोर्ट में भी उच्च पदस्थ अभियोजन अधिकारियों से पैरवी शुरू करा दी है। इसी पैरवी का नतीजा है कि अब तक 10 जमानत अर्जियों का हाईकोर्ट में निस्तारण हुआ है, जिनमें से सिर्फ तीन की जमानत मंजूर की गई है। वे तीन जमानत हैं, जिन पर या तो सिर्फ एक मुकदमा था या फिर उनका अपराध बेहद कम स्तर का था। बाकी एक से अधिक मुकदमे वाले अपराधी को अब तक हाईकोर्ट से भी रियायत मिलती नहीं दिख रही है।
एसएसपी कलानिधि नैथानी स्वीकारते हैं कि जहरीली शराब कांड में अधिकांश आरोपियों की सत्र न्यायालय से जमानतें खारिज होने के बाद उनके पैरोकारों ने हाईकोर्ट का रुख कर लिया है। जमानत अर्जियां हाईकोर्ट में दाखिल होने लगी हैं। अब तक दस जमानत अर्जियों पर सुनवाई के बाद उनका हाईकोर्ट में निस्तारण हुआ है और करीब आधा दर्जन अभी लंबित हैं। उन्होंने बताया कि इस मामले में शासन की मंशा के अनुसार जिला स्तर के साथ-साथ अब हाईकोर्ट में भी अभियोजन पक्ष की मदद से मजबूत पैरवी कराई जा रही है। महाधिवक्ता व अभियोजन अधिकारियों की टीम को पूरा ब्योरा, क्राइम रिकार्ड, मुकदमों का विवरण, गैंगेस्टर, अपराध की गंभीरता, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आदि का ब्योरा भेज दिया गया है। वहां अधिकांश जमानतों पर सुनवाई के दौरान विरोध दर्ज कराया जा रहा है। इसी का परिणाम है कि दस में से सिर्फ तीन जमानत मंजूर हुई हैं। आगे भी इसी तरह प्रयास जारी रहेंगे।
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- शासन की मंशा के अनुसार, अब तक इस कांड में मजबूत पैरवी के दम पर जमानत न होने पाए। इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। हां, तीन वे जमानतें हुई हैं, जिन पर सिर्फ एक अपराध और बीमारी का हवाला दिया गया। तीनों के जमानत में इस बात का उल्लेख है। उनका अपराध भी कम था। बाकी एक से अधिक अपराध में जमानत न मिल पाए, ये अभियोजन की मदद से प्रयास जारी हैं।-कलानिधि नैथानी, एसएसपी
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मौत के एक और मुकदमे में शुरू हुई गवाही
अलीगढ़। जहरीली शराब कांड के दौरान टप्पल क्षेत्र में हुईं मौत से जुड़े एक और मुकदमे में मंगलवार से गवाही शुरू हो गई हैं। मंगलवार को एडीजे प्रथम शाहिद रजा के न्यायालय में सोनू शर्मा के खिलाफ चल रही पत्रावली से जुड़े मुकदमे में पहले गवाह के रूप में वादी मुकदमा दलवीर सिंह की गवाही दर्ज की गई। एडीजीसी अमर सिंह तोमर के अनुसार इस मामले में कई मौत हुई थीं। पहला गवाह मंगलवार को हो गया है। अब आगे तारीख नियत कर दी गई है। इसी तरह दो अन्य मामलों में भी दूसरी अदालतों में गवाह तलब किए गए थे। मगर किन्हीं कारणों में गवाही नहीं हो सकी।
- ये दस जमानत अर्जियां हुईं निस्तारित--
- हरदुआगंज अपराध संख्या 224 /21 में विजेंदर कपूर
- महुआ खेड़ा अपराध संख्या 21 /21 में गीता देवी
- क्वारसी अपराध संख्या 164 /21 में जॉनी
- खैर अपराध संख्या 156 /21 में सत्येंद्र
- इगलास अपराध संख्या 387 / 21 में प्रवेश
- लोधा अपराध संख्या 175 /21 में मुकुल माहेश्वरी
- खैर अपराध संख्या 168 /21 में संजीव
- अतरौली अपराध संख्या 240 /21 में जगदीश
- खैर अपराध संख्या 285 /21 में बंटू
- जवां अपराध संख्या 128- 21 में रेनू शर्मा
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एसएसपी कलानिधि नैथानी स्वीकारते हैं कि जहरीली शराब कांड में अधिकांश आरोपियों की सत्र न्यायालय से जमानतें खारिज होने के बाद उनके पैरोकारों ने हाईकोर्ट का रुख कर लिया है। जमानत अर्जियां हाईकोर्ट में दाखिल होने लगी हैं। अब तक दस जमानत अर्जियों पर सुनवाई के बाद उनका हाईकोर्ट में निस्तारण हुआ है और करीब आधा दर्जन अभी लंबित हैं। उन्होंने बताया कि इस मामले में शासन की मंशा के अनुसार जिला स्तर के साथ-साथ अब हाईकोर्ट में भी अभियोजन पक्ष की मदद से मजबूत पैरवी कराई जा रही है। महाधिवक्ता व अभियोजन अधिकारियों की टीम को पूरा ब्योरा, क्राइम रिकार्ड, मुकदमों का विवरण, गैंगेस्टर, अपराध की गंभीरता, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आदि का ब्योरा भेज दिया गया है। वहां अधिकांश जमानतों पर सुनवाई के दौरान विरोध दर्ज कराया जा रहा है। इसी का परिणाम है कि दस में से सिर्फ तीन जमानत मंजूर हुई हैं। आगे भी इसी तरह प्रयास जारी रहेंगे।
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- शासन की मंशा के अनुसार, अब तक इस कांड में मजबूत पैरवी के दम पर जमानत न होने पाए। इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। हां, तीन वे जमानतें हुई हैं, जिन पर सिर्फ एक अपराध और बीमारी का हवाला दिया गया। तीनों के जमानत में इस बात का उल्लेख है। उनका अपराध भी कम था। बाकी एक से अधिक अपराध में जमानत न मिल पाए, ये अभियोजन की मदद से प्रयास जारी हैं।-कलानिधि नैथानी, एसएसपी
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मौत के एक और मुकदमे में शुरू हुई गवाही
अलीगढ़। जहरीली शराब कांड के दौरान टप्पल क्षेत्र में हुईं मौत से जुड़े एक और मुकदमे में मंगलवार से गवाही शुरू हो गई हैं। मंगलवार को एडीजे प्रथम शाहिद रजा के न्यायालय में सोनू शर्मा के खिलाफ चल रही पत्रावली से जुड़े मुकदमे में पहले गवाह के रूप में वादी मुकदमा दलवीर सिंह की गवाही दर्ज की गई। एडीजीसी अमर सिंह तोमर के अनुसार इस मामले में कई मौत हुई थीं। पहला गवाह मंगलवार को हो गया है। अब आगे तारीख नियत कर दी गई है। इसी तरह दो अन्य मामलों में भी दूसरी अदालतों में गवाह तलब किए गए थे। मगर किन्हीं कारणों में गवाही नहीं हो सकी।
- ये दस जमानत अर्जियां हुईं निस्तारित--
- हरदुआगंज अपराध संख्या 224 /21 में विजेंदर कपूर
- महुआ खेड़ा अपराध संख्या 21 /21 में गीता देवी
- क्वारसी अपराध संख्या 164 /21 में जॉनी
- खैर अपराध संख्या 156 /21 में सत्येंद्र
- इगलास अपराध संख्या 387 / 21 में प्रवेश
- लोधा अपराध संख्या 175 /21 में मुकुल माहेश्वरी
- खैर अपराध संख्या 168 /21 में संजीव
- अतरौली अपराध संख्या 240 /21 में जगदीश
- खैर अपराध संख्या 285 /21 में बंटू
- जवां अपराध संख्या 128- 21 में रेनू शर्मा