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जहरीली शराब कांडः ऋषि के करीबी सहित आधा दर्जन की जमानत खारिज
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जहरीली शराब कांड में शुक्रवार को जिला जज विवेक संगल के न्यायालय से आधा दर्जन आरोपियों की जमानतें खारिज की गई हैं। इन सभी पर अवैध रूप से शराब बिक्री के आरोप हैं। इनमें एक ऋषि का बेहद करीबी भी शामिल है।
अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता डीजीसी धीरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि शराब कांड में पिसावा में अवैध शराब की बिक्री से संबंधित मुकदमे में अवधेश कुमार निवासी दमुआका, रामवीर निवासी नगलिया बिजना ने एक मुकदमे में जमानत अर्जी दायर की थी, जबकि दूसरे अवैध शराब बिक्री के मुकदमे में रामखिलौनी निवासी पला कस्तली जवां, ऋषि के करीबी विक्रम सिंह निवासी सुरेंद्र नगर, राजेंद्र सिंह निवासी बौनेर गांधीपार्क, रवि निवासी शहजपुर पिसावा की ओर से जमानत अर्जी दायर की गई थीं। इन सभी की जमानतें न्यायालय ने खारिज कर दी हैं। इसके अलावा गैर इरादतन हत्या के आरोपी शाका निवासी पढ़ा पहासू बुलंदशहर की जमानत खारिज की गई है।
इधर, एडीजे प्रथम शाहिद रजा के न्यायालय से हत्या में खैर के उटवारा निवासी रामफल, मारपीट में गोंडा के कैथवारी निवासी भूरा उर्फ सतेंद्र व दुष्कर्म में देहली गेट के विकास की जमानत खारिज की गई हैं। यह जानकारी एडीजीसी अमर सिंह तोमर ने दी है।
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अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता डीजीसी धीरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि शराब कांड में पिसावा में अवैध शराब की बिक्री से संबंधित मुकदमे में अवधेश कुमार निवासी दमुआका, रामवीर निवासी नगलिया बिजना ने एक मुकदमे में जमानत अर्जी दायर की थी, जबकि दूसरे अवैध शराब बिक्री के मुकदमे में रामखिलौनी निवासी पला कस्तली जवां, ऋषि के करीबी विक्रम सिंह निवासी सुरेंद्र नगर, राजेंद्र सिंह निवासी बौनेर गांधीपार्क, रवि निवासी शहजपुर पिसावा की ओर से जमानत अर्जी दायर की गई थीं। इन सभी की जमानतें न्यायालय ने खारिज कर दी हैं। इसके अलावा गैर इरादतन हत्या के आरोपी शाका निवासी पढ़ा पहासू बुलंदशहर की जमानत खारिज की गई है।
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इधर, एडीजे प्रथम शाहिद रजा के न्यायालय से हत्या में खैर के उटवारा निवासी रामफल, मारपीट में गोंडा के कैथवारी निवासी भूरा उर्फ सतेंद्र व दुष्कर्म में देहली गेट के विकास की जमानत खारिज की गई हैं। यह जानकारी एडीजीसी अमर सिंह तोमर ने दी है।
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