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अलीगढ़ : रोरावर कांड में भाजपा नेता सहित दो के गैर जमानती वारंट
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बहुचर्चित रोरावर कांड में एमपी/एमएलए मामलों की सुनवाई वाली एडीजे-3 की अदालत ने भाजपा नेता राजीव भारती सहित दो के गैरजमानती वारंट जारी किए हैं। साथ में लगातार गैरहाजिर रहने के चलते उनके जमानतियों को भी नोटिस जारी किए हैं। अब इस मामले में 8 अगस्त तारीख नियत की है।
अभियोजन अधिवक्ता एडीजीसी कुलदीप तोमर के अनुसार, महानगर के देहली गेट थाने के रोरावर कांड के मुकदमे में दोनों समुदायों के पूर्व विधायक संजीव राजा सहित 22 आरोपियों के खिलाफ अदालत में ट्रायल चल रहा है। इसमें दो आरोपियों भाजपा एससी मोर्चा के ब्रज क्षेत्र उपाध्यक्ष राजीव भारती व इमरान उर्फ जांटी काफी समय से गैरहाजिर हैं।
इसके चलते अदालत ने दोनों के खिलाफ पुन: गैरजमानती वारंट जारी किए हैं। दोनों के जमानतियों को नोटिस जारी किए हैं। संबंधित थाना के थाना प्रभारी को निर्देशित किया है कि वे आवश्यक रूप से नियत तारीख पर दोनों को पेश करेंगे अन्यथा थाना प्रभारी व इसके जिम्मेदार दायित्वधीन सभी अधिकारी आईपीसी की धारा 349, धारा 175 के तहत दंडित किए जा सकेंगे। इस मामले में एसएसपी को भी पत्र लिखा गया है। इधर, शनिवार को पूर्व विधायक वीरेश यादव से संबंधित मामले में भी तारीख नियत थी। मगर इस मामले में अब अगली तारीख नियत कर दी गई है।
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अभियोजन अधिवक्ता एडीजीसी कुलदीप तोमर के अनुसार, महानगर के देहली गेट थाने के रोरावर कांड के मुकदमे में दोनों समुदायों के पूर्व विधायक संजीव राजा सहित 22 आरोपियों के खिलाफ अदालत में ट्रायल चल रहा है। इसमें दो आरोपियों भाजपा एससी मोर्चा के ब्रज क्षेत्र उपाध्यक्ष राजीव भारती व इमरान उर्फ जांटी काफी समय से गैरहाजिर हैं।
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इसके चलते अदालत ने दोनों के खिलाफ पुन: गैरजमानती वारंट जारी किए हैं। दोनों के जमानतियों को नोटिस जारी किए हैं। संबंधित थाना के थाना प्रभारी को निर्देशित किया है कि वे आवश्यक रूप से नियत तारीख पर दोनों को पेश करेंगे अन्यथा थाना प्रभारी व इसके जिम्मेदार दायित्वधीन सभी अधिकारी आईपीसी की धारा 349, धारा 175 के तहत दंडित किए जा सकेंगे। इस मामले में एसएसपी को भी पत्र लिखा गया है। इधर, शनिवार को पूर्व विधायक वीरेश यादव से संबंधित मामले में भी तारीख नियत थी। मगर इस मामले में अब अगली तारीख नियत कर दी गई है।
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