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महिला की दहेज के लिए हत्या में पति को दस वर्ष कैद

Wed, 27 Jul 2022 02:21 AM IST
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Wed, 27 Jul 2022 02:21 AM IST
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Aligarh news
लोधा क्षेत्र के गांव असनेता में महिला की दहेज के लिए हत्या में दोषी पति को 10 वर्ष कैद और 10 हजार रुपये की सजा सुनाई गई है। अभियोजन अधिवक्ता एडीजीसी कुलदीप तोमर के अनुसार घटना 20 मार्च 2017 की है। मुकदमा 21 मार्च 2017 को एसएसपी को दी तहरीर पर अमर सिंह निवासी अलहदादपुर हरदुआगंज ने दर्ज कराया था। आरोप के अनुसार उसने अपनी बेटी नीलम की शादी लोधा के गांव असनेता के पीतांबर संग की थी। शादी के बाद से ही उसे दहेज में पांच लाख रुपये के लिए परेशान किया जाने लगा। बाद में संतान न होने पर उत्पीड़न और बढ़ गया। एक बार छत से फेंक दिया। उसके बाद एक दिन महिला की गला दबाकर हत्या कर दी गई। मामले में एसएसपी के निर्देश पर मुकदमा आदि की कार्रवाई हुई। न्यायालय में चार्जशीट दायर की गई। इस मुकदमे में सत्र परीक्षण के दौरान पति पीतांबर को दोषी करार दिया गया और 10 वर्ष कैद व 10 हजार रुपये की सजा से दंडित किया गया है।
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