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अलीगढ़ः कानफोड़ू हॉर्न और साइलेंसर से छेड़छाड़ पर दस हजार जुर्माना

Thu, 05 Aug 2021 12:42 AM IST
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Thu, 05 Aug 2021 12:42 AM IST
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Aligarh news
दोपहिया वाहनों में कानफोड़ू साइलेंसर, चौपहिया में तेज आवाज हॉर्न और ऑटो-टैंपो में तेज आवाज म्यूजिक बजाना अब भारी पड़ जाएगा। इसे रोकने के लिए एसएसपी कलानिधि नैथानी ने ऑपरेशन साइलेंस 6 अगस्त से शुरू करने का आदेश दिया है और ऐसे वाहन स्वामियों को 48 घंटे का समय दिया है। वे अपने वाहनों में से ऐसे साइलेंसर, प्रेशर हॉर्न या म्यूजिक सिस्टम हटा लें। वरना उन्हें 10 हजार रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा। साथ में मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई होगी।
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एसएसपी ने बताया कि सामान्यत: ऑटो, टैंपो व ई-रिक्शा में म्यूजिक सिस्टम लगाने और मॉडीफाइड मोटर साइकिल ( जिनमें प्रेशर हॉर्न, तेज आवाज करने वाला साइलेंसर आदि उपकरण लगे होते हैं ) कानफोड़ू आवाज करते हैं, जिससे लोगों को दिक्कत होती है। कई बार अश्लील गाने बजने पर ऑटो में अंदर बैठी महिलाएं और बुजुर्ग खुद को असहज महसूस करते हैं। बच्चे भी डर जाते हैं। इससे लोगों को राहत मिलेगी। साथ में उन कामकाजी युवतियों व महिलाओं को राहत मिलेगी जो रोजाना ऑटो में सवार होकर जाती हैं। अक्सर देखने में आता है कि ऑटो में कोई महिला बच्चे बैठे होते हैं तो जानबूझकर ऑटो रिक्शा वाले तेज आवाज पर अश्लील गाना बजाते हैं, जिससे सफर पूरा करना मुश्किल हो जाता है। एसएसपी ने सभी सीओ, थाना प्रभारी और यातायात पुलिसकर्मियों को इस प्रकार के ऑटो, रिक्शा, टैक्सी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं । इनके खिलाफ 6 अगस्त से अभियान शुरू होगा। जिसमें दस हजार रुपये तक जुर्माना और एमवी एक्ट में कार्रवाई होगी। इसी तरह मॉडीफाइड साइलेंसर व प्रेशर हॉर्न वाले वाहनों के खिलाफ भी यही कार्रवाई होगी।
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उन्होंने चेतावनी दी है कि अगले 48 घंटे में सभी लोग अपने वाहनों से म्यूजिक सिस्टम, मॉडीफाइड/फ्लैशी हॉर्न व साइलेंसर हटा लें। इसके लिए उन्होंने कहा है कि अगर चालान व जुर्माने के बाद भी लोग न माने तो उन्हें शांति भंग के तहत जेल भी भेजा जा सकता है।
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ये हैं मानक
- बाइक-कार में 93 डेसीबल से 112 डेसीबल की आवाज वाले हॉर्न ही लगाए जा सकते हैं। कुछ बाइकों में लोग 130 डेसीबल से ज्यादा आवाज वाले हॉर्न लगवा लेते हैं।
- मोटर व्हीकल एक्ट के तहत बाहर से अलग से कोई हॉर्न लगवाना नियम के विपरीत है।
- साइलेंसर से 80 डेसीबल से ज्यादा की आवाज नहीं आनी चाहिए। मॉडीफाइड साइलेंसर से 100 डेसीबल से ज्यादा की आवाज होती है।
- कुछ बाइक स्वामी साइलेंसर में छेद करवाकर उसकी आवाज मानक से ज्यादा करा लेते हैं।
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