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किशोरी से दुष्कर्म में 20 साल कैद की सजा सुनाई
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चार साल पहले थाना सिविल लाइन क्षेत्र से एक नाबालिग लड़की को भगा ले जाने उसके साथ दुष्कर्म किए जाने के मामले में एडीजे पॉक्सो नरेंद्र प्रताप ओझा की अदालत ने आरोपी को 20 साल कैद की सजा सुनाई है।
विशेष लोक अभियोजक महेश सिंह ने बताया कि सिविल लाइन क्षेत्र में रहने वाले एक व्यक्ति की पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी।
उसके तीन बच्चे उसी के साथ रहते थे, जिसमें एक किशोरी भी शामिल थी। 2016 में उसी मकान में रहने वाला आरोपी किशोरी को बहला-फुसलाकर भगा ले गया और उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। घटना में आसिफ उर्फ खलील के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इस मामले में पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। अदालत में मामले की सुनवाई हुई जिसमें आरोपी पर आरोप सिद्ध हुए। अदालत में आरोपी को 20 साल की कैद और एक लाख रुपए अर्थ दंड अदा करने का फैसला सुनाया है।
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विशेष लोक अभियोजक महेश सिंह ने बताया कि सिविल लाइन क्षेत्र में रहने वाले एक व्यक्ति की पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी।
उसके तीन बच्चे उसी के साथ रहते थे, जिसमें एक किशोरी भी शामिल थी। 2016 में उसी मकान में रहने वाला आरोपी किशोरी को बहला-फुसलाकर भगा ले गया और उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। घटना में आसिफ उर्फ खलील के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इस मामले में पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। अदालत में मामले की सुनवाई हुई जिसमें आरोपी पर आरोप सिद्ध हुए। अदालत में आरोपी को 20 साल की कैद और एक लाख रुपए अर्थ दंड अदा करने का फैसला सुनाया है।
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