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झाड़ फूंक की आड़ में महिला से दुष्कर्म पर तांत्रिक को मिली आठ साल कैद की सजा

Tue, 12 Jan 2021 01:38 AM IST
अलीगढ़ ब्यूरो अमर उजाला ब्यूरो, अलीगढ़
अमर उजाला ब्यूरो, अलीगढ़ Published by: अलीगढ़ ब्यूरो Updated Tue, 12 Jan 2021 01:38 AM IST
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सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला

एडीजे-विशेष न्यायालय पॉक्सो तृतीय त्रिभुवन नारायण पासवान के न्यायालय से झाड़ फूंक की आड़ में महिला से दुष्कर्म के आरोपी तांत्रिक को आठ साल की सजा व जुर्माने से दंडित किया गया है। खास बात यह है कि महिला इस मामले में न्यायालय से बाहर समझौते के आधार पर गवाही से मुकर गई थी। मगर, न्यायालय ने साक्ष्यों के आधार पर सजा सुनाई है।

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अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता एडीजीसी कुलदीप सिंह तोमर के अनुसार, वाकया लोधा थाने में एक जनवरी 2018 को दर्ज किया गया था। हरदुआगंज क्षेत्र का व्यक्ति अपनी बीमार पत्नी को लेकर लोधा क्षेत्र में अपनी रिश्तेदारी में गया था। वहां उसके रिश्तेदार ने बताया कि महिला का इलाज जरारा में रहने वाला तांत्रिक कर सकता है।
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इस पर उस तांत्रिक को रिश्तेदार ने अपने गांव में बुलाया। एक जनवरी रात 11 बजे तांत्रिक महिला को गांव से बाहर मरघट पर एकांत में ले गया और पति व अन्य परिवार को दूर अकेले में छोड़ गया।
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आधा घंटे बाद महिला रोती हुई और खुद के साथ तांत्रिक रविंद्र सिंह निवासी जरारा खैर द्वारा दुष्कर्म किए जाने की बात कही। इस पर पति की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया। न्यायालय में सत्र परीक्षण के दौरान दोनों पक्षों में समझौते के चलते पीड़िता गवाही से मुकर गई। मगर न्यायालय ने साक्ष्यों के आधार पर सजा सुनाते हुए आरोपी को 8 साल सजा व 52 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है। यह निर्णय मिशन शक्ति अभियान के तहत पुलिस के मजबूत साक्ष्यों पर सुनाया गया है। वहीं गवाही से मुकरने पर महिला के खिलाफ प्रकीर्ण वाद दायर करने के निर्देश दिए हैं।

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