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शहर में 29 सिंतबर तक धारा 144 लागू

Thu, 03 Sep 2020 02:03 AM IST
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Thu, 03 Sep 2020 02:03 AM IST
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Aligarh news
महानगर में 29 सितंबर तक धारा 144 लागू कर दी गई है। एडीएम सिटी राकेश कुमार मालपाणी ने बताया कि जनपद में 17 सितंबर को विश्वकर्मा पूजा है।
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इसके साथ ही वर्तमान में कोविड-19 प्रकोप के चलते लॉकडाउन एवं अन्य संवेदनशील कारणों से आपात स्थिति है। इस माहौल में लोक शांति बनाए रखने के लिए शहरी क्षेत्र में धारा-144 लागू की गई है।

निषेधाज्ञा लागू हो जाने पर बिना अनुमति के कोई भी सभा, जुलूस अथवा रैली का आयोजन नहीं किया जाएगा। इस अवधि में कोई भी व्यक्ति लाठी, बंदूक आदि हथियार लेकर नहीं चलेगा और कोई भी ऐसा कृत्य नहीं करेगा, जिससे किसी दूसरे व्यक्ति या समुदाय की भावनाएं आहत हों। आदेश की अवहेलना करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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