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तीन थाना क्षेत्रों में प्रतिबंध बरकरार, बाकी शहर में दो शिफ्ट में खुलेगा बाजार
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रसलगंज चौराहे पर रेड जोन में तैनात पुलिस कर्मी।
- फोटो : CITY OFFICE
लॉकडाउन 4.0 31 मई तक लागू किया गया है। इसकी गाइड लाइन मंगलवार दोपहर जिला प्रशासन ने निर्धारित कर दी हैं। जिला प्रशासन ने शहर के देहली गेट, सासनी गेट व कोतवाली थाना क्षेत्र सौ फीसद लॉकडाउन लगाकर बाकी शहर के बाजार को दो शिफ्ट में खोलने का निर्णय लिया है। शाम पांच बजे के बाद कोई भी बाजार नहीं खुलेगा। शाम सात से अगली सुबह सात बजे के बीच 100 फीसद लॉकडाउन लागू रहेगा। बिना मास्क के लोगों का घरों से निकलने पर प्रतिबंध रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने पर जुर्माना वसूलने के साथ ही मुकदमे की कार्रवाई की जाएगी।
शहर में आज से कचौड़ी बिकेंगी, पर घर ले जाकर खाएंगे
डीएम के मुताबिक कंटेंमेंट जोन/हॉस्पॉट को छोड़कर सभी जगहों पर लॉक डाउन के नियमों का पालन करते हुए दो शिफ्ट में बाजार खुलेगा। पहली शिफ्ट में खुलने वाली नाश्ता-कचौड़ी की दुकानों पर सिर्फ पैकिंग कराकर डिलीवरी दी जाएगी। वहां खड़े होकर खाने की अनुमति नहीं होगी। डेयरी/हलवाई की दुकानों को भी इसमें शामिल किया गया है। दूसरी शिफ्ट में कपड़ा, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सराफा, जूता, कॉस्मेटिक आदि सभी प्रकार की दुकानें खुलेंगी। रेस्टोरेंट भी शामिल रहेंगे। मगर, रेस्टोरेंट में कोई भी बैठकर नहीं खा सकेगा। होम डिलीवरी की व्यवस्था करनी होगी। इस दौरान बसों को छूट नहीं हैं। माल वाहक वाहनों को पूर्व की तरह छूट रहेगी। शाम सात के बाद कोई भी वाहन नहीं चलेगा, बाजार नहीं खुलेगा, लोग कहीं आ-जा नहीं सकेंगे। लॉक डाउन 100 प्रतिशत लागू रहेगा। सभी इलाकों में पूर्व में लगाए गए मजिस्ट्रेटों/पुलिस अधिकारियों को नये आदेशों के पालन की भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। पुलिस-प्रशासन की संयुक्त टीमें मिलकर बाजारों में भ्रमण करेंगी। किसी भी प्रकार से नियमों की अनदेखी होने पर बाजार को बंद कराया जा सकता है।
सासनी गेट, देहली गेट, कोतवाली में खुलेंगे सिर्फ हॉस्पिटल
पुराने शहर के देहली गेट, कोतवाली व सासनी गेट थाना क्षेत्र में जिला प्रशासन की ओर से 13 मई से लागू किया गया 100 फीसद लॉकडाउन अवधि अब 26 मई की रात लागू रहेगी। इस बार सिर्फ अस्पतालों को छूट दी गई है। इन तीनों थाना क्षेत्रों में संचालित अस्पताल खुल सकेंगे। इनमें इलाके के लोगों को ही उपचार कराने की अनुमति रहेगी। बाहर से कोई भी व्यक्ति प्रतिबंधित एरिया में न तो जा सकेगा और न ही वहां का कोई भी व्यक्ति प्रतिबंधित एरिया की सीमा को लांघकर शहर के अन्य इलाकों में आ सकेगा। लॉक डाउन 4.0 में दी गईं छूटों का कोई भी असर इन प्रतिबंधित क्षेत्रों में नहीं है। लोगों को घरेलू सामान से लेकर दवाओं, फल, सब्जी के लिए होम डिलीवरी का ही सहारा लेना होगा। 27 मई के बाद अगर स्थिति सामान्य होगी तो इन इलाकों मेें छूट दी जाएगी।
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रसलगंज हॉटस्पाट व कंटेनमेंट जोन में भी नहीं कोई छूट
रसलगंज सहित कंटेंमेंट जोन में शामिल सिविल लाइंस के गुलजार नगर, हमदर्द नगर-डी की कांशीराम आवसीय योजना, फिरदौस नगर, क्वार्सी की अवंतिका कालोनी, हरदुआगंज, गभाना का राजकीय कांशीराम आवसीय महाविद्यालय के आसपास का एरिया, अकराबाद का कौड़ियागंज गांव जैसे कंटेनमेंट क्षेत्र में कोई भी छूट नहीं दी गई है। अगर किसी नये इलाके में कोई संक्रमित मरीज सामने आता है तो उसे भी कंटेनमेंट घोषित कर वहां से छूट वापस ले ली जाएंगी।
बिना मास्क नहीं मिलेगा सामान
सभी दुकानदार, शोरूम संचालक अपने यहां आने वाले ग्राहकों को मास्क लगवाना सुनिश्चित करें। बिना मास्क के किसी को कोई सामान नहीं दिया जाए। दुकानदार ने लापरवाही बरती तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। इसके साथ ही ग्राहक पर जुर्माना लगाया जाएगा। दुकानदार को दुकान में ग्राहकों के बीच दो-दो मीटर की दूरी रखवाना सुनिश्चित करना होगा।
ग्रामीण इलाकों में पूर्व व्यवस्था रहेगी यथावत
जिले के ग्रामीण इलाकों में पूर्व व्यवस्था यथावत रहेगी। डीएम के अनुसार नगर निगम क्षेत्र को छोड़कर जिले के बाकी क्षेत्रों में सुबह सात से शाम सात बजे तक बाजार व औद्योगिक इकाइयां खुलने की व्यवस्था लागू रहेगी। देहात में भी शाम सात से सुबह सात बजे तक सौ फीसद लॉकडाउन लागू रहेगा।
शहर में आज से ऑड-ईवन व्यवस्था नहीं रहेगी लागू
एसएसपी मुनिराज जी के अनुसार शहरी क्षेत्र में पूर्व में लागू की गई ऑड-ईवन व्यवस्था को वापस लिया जा रहा है। अब चूंकि दो शिफ्ट में पूरा बाजार खोले जाने का निर्णय लिया गया है। इसलिए यह व्यवस्था आज से वापस ली जा रही है। मगर जिन तीन थाना क्षेत्रों में सौ फीसदी लॉकडाउन है, वहां किसी तरह के वाहन को छूट नहीं दी गई है।
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शहर में आज से कचौड़ी बिकेंगी, पर घर ले जाकर खाएंगे
डीएम के मुताबिक कंटेंमेंट जोन/हॉस्पॉट को छोड़कर सभी जगहों पर लॉक डाउन के नियमों का पालन करते हुए दो शिफ्ट में बाजार खुलेगा। पहली शिफ्ट में खुलने वाली नाश्ता-कचौड़ी की दुकानों पर सिर्फ पैकिंग कराकर डिलीवरी दी जाएगी। वहां खड़े होकर खाने की अनुमति नहीं होगी। डेयरी/हलवाई की दुकानों को भी इसमें शामिल किया गया है। दूसरी शिफ्ट में कपड़ा, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सराफा, जूता, कॉस्मेटिक आदि सभी प्रकार की दुकानें खुलेंगी। रेस्टोरेंट भी शामिल रहेंगे। मगर, रेस्टोरेंट में कोई भी बैठकर नहीं खा सकेगा। होम डिलीवरी की व्यवस्था करनी होगी। इस दौरान बसों को छूट नहीं हैं। माल वाहक वाहनों को पूर्व की तरह छूट रहेगी। शाम सात के बाद कोई भी वाहन नहीं चलेगा, बाजार नहीं खुलेगा, लोग कहीं आ-जा नहीं सकेंगे। लॉक डाउन 100 प्रतिशत लागू रहेगा। सभी इलाकों में पूर्व में लगाए गए मजिस्ट्रेटों/पुलिस अधिकारियों को नये आदेशों के पालन की भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। पुलिस-प्रशासन की संयुक्त टीमें मिलकर बाजारों में भ्रमण करेंगी। किसी भी प्रकार से नियमों की अनदेखी होने पर बाजार को बंद कराया जा सकता है।
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सासनी गेट, देहली गेट, कोतवाली में खुलेंगे सिर्फ हॉस्पिटल
पुराने शहर के देहली गेट, कोतवाली व सासनी गेट थाना क्षेत्र में जिला प्रशासन की ओर से 13 मई से लागू किया गया 100 फीसद लॉकडाउन अवधि अब 26 मई की रात लागू रहेगी। इस बार सिर्फ अस्पतालों को छूट दी गई है। इन तीनों थाना क्षेत्रों में संचालित अस्पताल खुल सकेंगे। इनमें इलाके के लोगों को ही उपचार कराने की अनुमति रहेगी। बाहर से कोई भी व्यक्ति प्रतिबंधित एरिया में न तो जा सकेगा और न ही वहां का कोई भी व्यक्ति प्रतिबंधित एरिया की सीमा को लांघकर शहर के अन्य इलाकों में आ सकेगा। लॉक डाउन 4.0 में दी गईं छूटों का कोई भी असर इन प्रतिबंधित क्षेत्रों में नहीं है। लोगों को घरेलू सामान से लेकर दवाओं, फल, सब्जी के लिए होम डिलीवरी का ही सहारा लेना होगा। 27 मई के बाद अगर स्थिति सामान्य होगी तो इन इलाकों मेें छूट दी जाएगी।
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रसलगंज हॉटस्पाट व कंटेनमेंट जोन में भी नहीं कोई छूट
रसलगंज सहित कंटेंमेंट जोन में शामिल सिविल लाइंस के गुलजार नगर, हमदर्द नगर-डी की कांशीराम आवसीय योजना, फिरदौस नगर, क्वार्सी की अवंतिका कालोनी, हरदुआगंज, गभाना का राजकीय कांशीराम आवसीय महाविद्यालय के आसपास का एरिया, अकराबाद का कौड़ियागंज गांव जैसे कंटेनमेंट क्षेत्र में कोई भी छूट नहीं दी गई है। अगर किसी नये इलाके में कोई संक्रमित मरीज सामने आता है तो उसे भी कंटेनमेंट घोषित कर वहां से छूट वापस ले ली जाएंगी।
बिना मास्क नहीं मिलेगा सामान
सभी दुकानदार, शोरूम संचालक अपने यहां आने वाले ग्राहकों को मास्क लगवाना सुनिश्चित करें। बिना मास्क के किसी को कोई सामान नहीं दिया जाए। दुकानदार ने लापरवाही बरती तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। इसके साथ ही ग्राहक पर जुर्माना लगाया जाएगा। दुकानदार को दुकान में ग्राहकों के बीच दो-दो मीटर की दूरी रखवाना सुनिश्चित करना होगा।
ग्रामीण इलाकों में पूर्व व्यवस्था रहेगी यथावत
जिले के ग्रामीण इलाकों में पूर्व व्यवस्था यथावत रहेगी। डीएम के अनुसार नगर निगम क्षेत्र को छोड़कर जिले के बाकी क्षेत्रों में सुबह सात से शाम सात बजे तक बाजार व औद्योगिक इकाइयां खुलने की व्यवस्था लागू रहेगी। देहात में भी शाम सात से सुबह सात बजे तक सौ फीसद लॉकडाउन लागू रहेगा।
शहर में आज से ऑड-ईवन व्यवस्था नहीं रहेगी लागू
एसएसपी मुनिराज जी के अनुसार शहरी क्षेत्र में पूर्व में लागू की गई ऑड-ईवन व्यवस्था को वापस लिया जा रहा है। अब चूंकि दो शिफ्ट में पूरा बाजार खोले जाने का निर्णय लिया गया है। इसलिए यह व्यवस्था आज से वापस ली जा रही है। मगर जिन तीन थाना क्षेत्रों में सौ फीसदी लॉकडाउन है, वहां किसी तरह के वाहन को छूट नहीं दी गई है।