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किशोरी संग दुष्कर्म और फोटो वायरल करने में दोषी को सजा
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हरदुआगंज क्षेत्र में रिश्ते के भाई द्वारा किशोरी संग दुष्कर्म और उसके अश्लील फोटो वायरल करने के मामले में अदालत ने सजा सुनाई है। यह फैसला एडीजे पॉक्सो प्रथम ओमवीर की अदालत से सुनाया गया है। खास बात है कि अदालत में पीड़ित किशोरी और उसका पिता पक्षद्रोही हो गए।
एडीजीसी संजय शर्मा व लव बंसल के अनुसार वादी द्वारा 27 जनवरी 2019 को किशोरी के पिता द्वारा मुकदमा दर्ज कराया गया। जिसमें कहा गया कि उसकी 13 वर्षीय किशोरी बेटी के अश्लील फोटो वायरल किए गए और इसकी शिकायत जब परिजनों से की गई तो उन्होंने कहा कि एक साल से दोनों में संबंध हैं। अब कहीं शिकायत की तो परिणाम अच्छे नहीं होंगे। इस मामले में मुकदमे के आधार पर पुलिस जांच में दुष्कर्म होना और किशोरी के गर्भवती होने की पुष्टि हुई। मेडिकल परीक्षण में भी इसके साक्ष्य सामने आए। इस आधार पर पुलिस ने नामजद बंटी सहित उसके चार भाइयों पर चार्जशीट दायर की। न्यायालय में सत्र परीक्षण के दौरान किशोरी व उसके पिता पक्षद्रोही हो गए। मगर पुलिस गवाही, मेडिकल साक्ष्य के आधार पर बंटी को दोषी करार देकर दस वर्ष कैद व 50 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है। बाकी तीन भाइयों को बरी कर दिया है। साथ में पक्षद्रोही होने के कारण पीड़ित को कोई हर्जाना न देने के निर्देश दिए हैं और पिता के खिलाफ प्रकीर्ण वाद दर्ज करने के निर्देश दिए हैं।
मारपीट छेड़खानी में सुनाई गई सजा
जेएम द्वितीय अरजित सिंह की अदालत से मारपीट व छेड़खानी के मुकदमे में तीन आरोपियों को सजा सुनाई गई है। एपीओ रविकांत के अनुसार 17 अगस्त 2008 को बरला के गांव मूढ़ैल में एक परिवार संग मारपीट व छेड़खानी की घटना हुई। इसमें जगदीश, राजेंद्र, उदयवीर व भूप सिंह नामजद किए गए। जिनमें से भूप सिंह की बाद में मौत हो गई। मिशन शक्ति अभियान के तहत अब अदालत ने जगदीश, राजेंद्र व उदयवीर को दोषी करार देकर 2 वर्ष सजा व जुर्माने से दंडित किया है। जुर्माना राशि में से 6 हजार रुपये पीड़ित को देने के निर्देश दिए हैं।
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एडीजीसी संजय शर्मा व लव बंसल के अनुसार वादी द्वारा 27 जनवरी 2019 को किशोरी के पिता द्वारा मुकदमा दर्ज कराया गया। जिसमें कहा गया कि उसकी 13 वर्षीय किशोरी बेटी के अश्लील फोटो वायरल किए गए और इसकी शिकायत जब परिजनों से की गई तो उन्होंने कहा कि एक साल से दोनों में संबंध हैं। अब कहीं शिकायत की तो परिणाम अच्छे नहीं होंगे। इस मामले में मुकदमे के आधार पर पुलिस जांच में दुष्कर्म होना और किशोरी के गर्भवती होने की पुष्टि हुई। मेडिकल परीक्षण में भी इसके साक्ष्य सामने आए। इस आधार पर पुलिस ने नामजद बंटी सहित उसके चार भाइयों पर चार्जशीट दायर की। न्यायालय में सत्र परीक्षण के दौरान किशोरी व उसके पिता पक्षद्रोही हो गए। मगर पुलिस गवाही, मेडिकल साक्ष्य के आधार पर बंटी को दोषी करार देकर दस वर्ष कैद व 50 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है। बाकी तीन भाइयों को बरी कर दिया है। साथ में पक्षद्रोही होने के कारण पीड़ित को कोई हर्जाना न देने के निर्देश दिए हैं और पिता के खिलाफ प्रकीर्ण वाद दर्ज करने के निर्देश दिए हैं।
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मारपीट छेड़खानी में सुनाई गई सजा
जेएम द्वितीय अरजित सिंह की अदालत से मारपीट व छेड़खानी के मुकदमे में तीन आरोपियों को सजा सुनाई गई है। एपीओ रविकांत के अनुसार 17 अगस्त 2008 को बरला के गांव मूढ़ैल में एक परिवार संग मारपीट व छेड़खानी की घटना हुई। इसमें जगदीश, राजेंद्र, उदयवीर व भूप सिंह नामजद किए गए। जिनमें से भूप सिंह की बाद में मौत हो गई। मिशन शक्ति अभियान के तहत अब अदालत ने जगदीश, राजेंद्र व उदयवीर को दोषी करार देकर 2 वर्ष सजा व जुर्माने से दंडित किया है। जुर्माना राशि में से 6 हजार रुपये पीड़ित को देने के निर्देश दिए हैं।
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