फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Aligarh News ›   Aligarh news

किशोरी संग दुष्कर्म और फोटो वायरल करने में दोषी को सजा

Mon, 04 Jul 2022 01:00 AM IST
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Mon, 04 Jul 2022 01:00 AM IST
विज्ञापन
Aligarh news
हरदुआगंज क्षेत्र में रिश्ते के भाई द्वारा किशोरी संग दुष्कर्म और उसके अश्लील फोटो वायरल करने के मामले में अदालत ने सजा सुनाई है। यह फैसला एडीजे पॉक्सो प्रथम ओमवीर की अदालत से सुनाया गया है। खास बात है कि अदालत में पीड़ित किशोरी और उसका पिता पक्षद्रोही हो गए।
विज्ञापन

एडीजीसी संजय शर्मा व लव बंसल के अनुसार वादी द्वारा 27 जनवरी 2019 को किशोरी के पिता द्वारा मुकदमा दर्ज कराया गया। जिसमें कहा गया कि उसकी 13 वर्षीय किशोरी बेटी के अश्लील फोटो वायरल किए गए और इसकी शिकायत जब परिजनों से की गई तो उन्होंने कहा कि एक साल से दोनों में संबंध हैं। अब कहीं शिकायत की तो परिणाम अच्छे नहीं होंगे। इस मामले में मुकदमे के आधार पर पुलिस जांच में दुष्कर्म होना और किशोरी के गर्भवती होने की पुष्टि हुई। मेडिकल परीक्षण में भी इसके साक्ष्य सामने आए। इस आधार पर पुलिस ने नामजद बंटी सहित उसके चार भाइयों पर चार्जशीट दायर की। न्यायालय में सत्र परीक्षण के दौरान किशोरी व उसके पिता पक्षद्रोही हो गए। मगर पुलिस गवाही, मेडिकल साक्ष्य के आधार पर बंटी को दोषी करार देकर दस वर्ष कैद व 50 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है। बाकी तीन भाइयों को बरी कर दिया है। साथ में पक्षद्रोही होने के कारण पीड़ित को कोई हर्जाना न देने के निर्देश दिए हैं और पिता के खिलाफ प्रकीर्ण वाद दर्ज करने के निर्देश दिए हैं।
विज्ञापन

मारपीट छेड़खानी में सुनाई गई सजा
जेएम द्वितीय अरजित सिंह की अदालत से मारपीट व छेड़खानी के मुकदमे में तीन आरोपियों को सजा सुनाई गई है। एपीओ रविकांत के अनुसार 17 अगस्त 2008 को बरला के गांव मूढ़ैल में एक परिवार संग मारपीट व छेड़खानी की घटना हुई। इसमें जगदीश, राजेंद्र, उदयवीर व भूप सिंह नामजद किए गए। जिनमें से भूप सिंह की बाद में मौत हो गई। मिशन शक्ति अभियान के तहत अब अदालत ने जगदीश, राजेंद्र व उदयवीर को दोषी करार देकर 2 वर्ष सजा व जुर्माने से दंडित किया है। जुर्माना राशि में से 6 हजार रुपये पीड़ित को देने के निर्देश दिए हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed