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अलीगढ़ः भाई-बहन पर एसिड अटैक के आरोपी भाइयों को सजा
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एडीजे फास्ट ट्रैक प्रथम अनुपम सिंह की अदालत से एसिड अटैक की घटना में आरोपी सगे भाइयों को 12-12 साल की सजा व एक-एक लाख रुपये जुर्माने से दंडित किया है। दो साल पुरानी चंडौस की इस घटना में सगे भाई-बहन पर पुरानी रंजिश में तेजाब फेंककर जख्मी किया गया था।
अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता एडीजीसी कुलदीप सिंह तोमर के अनुसार वादी बैर ककोड़ बुलंदशहर की गुलशाना के पिता अहमद हसन चंडौस के गांव रामपुर शाहपुर आकर बस गए थे। 2015 में गुलशाना की महिला रिश्तेदार की हत्या में उसके पिता बुलंदशहर जेल में निरुद्ध थे। घटना के दिन 17 फरवरी 2019 को गुलशाना अपने भाई अरमान संग पिता से जेल में मुलाकात कर लौट रही थी। आरोप है कि तभी नामजद विपक्षी अशरफ, उसके भाई अरशद व मां चमन बेगम ने दोनों पर तेजाब फेंक दिया, जिससे वे जख्मी हो गए। इस घटना में गुलशाना के चाचा इम्तियाज अली की ओर से नामजद मुकदमा दर्ज कराया गया। पुलिस विवेचना में अशरफ और अरशद को आरोपी पाया गया था। तभी से दोनों जेल में हैं। अब न्यायालय ने साक्ष्यों व गवाही के आधार पर दोनों को दोषी करार देकर 12-12 साल की सजा और एक-एक लाख रुपये के जुर्माने से दंडित किया गया है। वहीं, चमन बेगम को बरी कर दिया है। साथ में जुर्माने की पूरी राशि पीड़ित पक्ष को देने के आदेश दिए हैं।
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अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता एडीजीसी कुलदीप सिंह तोमर के अनुसार वादी बैर ककोड़ बुलंदशहर की गुलशाना के पिता अहमद हसन चंडौस के गांव रामपुर शाहपुर आकर बस गए थे। 2015 में गुलशाना की महिला रिश्तेदार की हत्या में उसके पिता बुलंदशहर जेल में निरुद्ध थे। घटना के दिन 17 फरवरी 2019 को गुलशाना अपने भाई अरमान संग पिता से जेल में मुलाकात कर लौट रही थी। आरोप है कि तभी नामजद विपक्षी अशरफ, उसके भाई अरशद व मां चमन बेगम ने दोनों पर तेजाब फेंक दिया, जिससे वे जख्मी हो गए। इस घटना में गुलशाना के चाचा इम्तियाज अली की ओर से नामजद मुकदमा दर्ज कराया गया। पुलिस विवेचना में अशरफ और अरशद को आरोपी पाया गया था। तभी से दोनों जेल में हैं। अब न्यायालय ने साक्ष्यों व गवाही के आधार पर दोनों को दोषी करार देकर 12-12 साल की सजा और एक-एक लाख रुपये के जुर्माने से दंडित किया गया है। वहीं, चमन बेगम को बरी कर दिया है। साथ में जुर्माने की पूरी राशि पीड़ित पक्ष को देने के आदेश दिए हैं।
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