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अलीगढ़ : जिला जज ने 30 नवंबर तक तलब की चिन्हित मामलों की सूची
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जिला जज एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष बब्बू सारंग ने सभी न्यायिक अधिकारियों से 30 नवंबर तक चिन्हित मामलों की सूची तलब कर ली है। न्यायिक अधिकारियों की बैठक लेते हुए उन्होंने स्पष्ट कहा कि 11 दिसंबर को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में न्यायालयों में लंबित वादों का निस्तारण होना है। इसके लिए अभी से तैयारी शुरू कर दें।
उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में न्यायालयों में लंबित विभिन्न प्रकृति के मामले मसलन फौजदारी के शमनीय वाद, धारा 138 एनआईएक्ट, धन वसूली वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, श्रम वाद, विद्युत अधिनियम एवं जलकर से संबंधित वाद, पारिवारिक एवं वैवाहिक वाद, भूमि अर्जन अधिनियम वाद, सेवा संबंधी वाद, अन्य दीवानी मामले तथा अन्य प्रकृति के मामले रखे जाएंगे।
न्यायालयों में लंबित मामलों के अतिरिक्त प्री लिटिगेशन स्तर पर भी बैक लोन रिकवरी, वित्तीय संस्था, दूरभाष, मोबाइल कंपनी आदि के भी मामलों का निस्तारण आपसी सुलह समझौता के आधार पर किया जायेगा।
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उन्होंने न्यायिक अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपने-अपने न्यायालयों से राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए अंतिम रूप से चिन्हित किये जाने वाले विभिन्न प्रकृति के मामलों की सूची जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय को प्रत्येक दशा में 30 नवंबर तक उपलब्ध करा दें।
उन्होंने कहा कि अंतिम रूप से चिन्हित किये जाने वाले मामलों की एक समीक्षा बैठक 4 दिसंबर को होगी। इसमें सभी न्यायालयों द्वारा गत माह सितंबर 2021 में आयोजित की गयी राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारित किये गये मामलों से भी ज्यादा से ज्यादा मामलों का निस्तारण इस राष्ट्रीय लोक अदालत में किया जाना हैं।
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उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में न्यायालयों में लंबित विभिन्न प्रकृति के मामले मसलन फौजदारी के शमनीय वाद, धारा 138 एनआईएक्ट, धन वसूली वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, श्रम वाद, विद्युत अधिनियम एवं जलकर से संबंधित वाद, पारिवारिक एवं वैवाहिक वाद, भूमि अर्जन अधिनियम वाद, सेवा संबंधी वाद, अन्य दीवानी मामले तथा अन्य प्रकृति के मामले रखे जाएंगे।
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न्यायालयों में लंबित मामलों के अतिरिक्त प्री लिटिगेशन स्तर पर भी बैक लोन रिकवरी, वित्तीय संस्था, दूरभाष, मोबाइल कंपनी आदि के भी मामलों का निस्तारण आपसी सुलह समझौता के आधार पर किया जायेगा।
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उन्होंने न्यायिक अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपने-अपने न्यायालयों से राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए अंतिम रूप से चिन्हित किये जाने वाले विभिन्न प्रकृति के मामलों की सूची जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय को प्रत्येक दशा में 30 नवंबर तक उपलब्ध करा दें।
उन्होंने कहा कि अंतिम रूप से चिन्हित किये जाने वाले मामलों की एक समीक्षा बैठक 4 दिसंबर को होगी। इसमें सभी न्यायालयों द्वारा गत माह सितंबर 2021 में आयोजित की गयी राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारित किये गये मामलों से भी ज्यादा से ज्यादा मामलों का निस्तारण इस राष्ट्रीय लोक अदालत में किया जाना हैं।