फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Aligarh News ›   Aligarh: Husband jailed for eight years for dowry murder of a married woman

अलीगढ़ : विवाहिता की दहेज हत्या में पति को आठ वर्ष कैद

Sat, 23 Jul 2022 01:21 AM IST
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Sat, 23 Jul 2022 01:21 AM IST
विज्ञापन
Aligarh: Husband jailed for eight years for dowry murder of a married woman
बन्नादेवी थाना क्षेत्र के त्रिमूर्ति नगर में आठ वर्ष पूर्व विवाहिता की दहेज के लिए हत्या के दोषी पति को आठ वर्ष कैद व जुर्माने की सजा सुनाई गई है। यह फैसला एडीजे-16 राजीव शुक्ला की अदालत से सुनाया गया है।
विज्ञापन

अभियोजन अधिवक्ता एडीजीसी गोपाल सिंह राणा के अनुसार, घटना का मुकदमा 24 अक्तूबर 2016 को दर्ज कराया गया। मृतका उमा उर्फ रेनू के पिता राजेंद्र सिंह निवासी नारायनपुर छतारी बुलंदशहर की ओर से दर्ज मुकदमे में कहा गया कि उन्होंने अपनी बेटी की शादी घटना से चार वर्ष पहले त्रिमूर्ति नगर के निर्मल उर्फ रिंकू संग की। शादी के बाद उसे दहेज के लिए परेशान किया जाने लगा।
विज्ञापन

घटना वाले दिन उन्हें पता चला कि बेटी की हत्या कर दी गई है, जब वह उसकी ससुराल पहुंचे तो घर में ताला लगा था। मुकदमे में पति के अलावा सास ससुर भी नामजद किए गए। सत्र परीक्षण के दौरान साक्ष्यों व गवाही के आधार पर पति को दोषी करार दिया गया। बाकी दोनों को बरी कर दिया गया। पति को आठ वर्ष कैद व 17 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed