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अलीगढ़: एमसीएमसी के सत्यापन के बाद ही जारी होंगे चुनाव प्रचार संबंधी संदेश

Mon, 16 Nov 2020 11:49 PM IST
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Mon, 16 Nov 2020 11:49 PM IST
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Aligarh: Election campaign messages will be released only after MCMC verification
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अलीगढ़
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जनपद के समस्त मोबाइल सेवा प्रदाता कंपनियों के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। एमएलसी स्नातक और शिक्षक चुनाव को लेकर लागू आदर्श आचार संहिता की गाइडलाइन के तहत जिले मेें एमसीएमसी यानी मीडिया सर्टिफिकेशन मॉनीटरिंग कमेटी का गठन किया गया है। यह कमेटी राजनैतिक विज्ञापनों, बल्क एवं मल्टीमीडिया एसएमएस मैसेज के प्रसारण पूर्व सत्यापन का काम करेगी। जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी अध्यक्ष चंद्रभूषण सिंह हैं। इसके साथ ही कमेटी में सदस्य के तौर पर एडीएम वित्त एवं राजस्व, जिला सूचना अधिकारी, दूरदर्शन के एक अधिकारी, डीएम वार रूम के एक कर्मचारी शामिल हैं।
सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी कौशल कुमार ने बताया कि जनपद के समस्त मोबाइल सेवा प्रदाताओं को सूचित किया गया है कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् स्नातक, शिक्षक निर्वाचन 2020 की घोषणा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा कर दी गई है। साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है। इस दौरान राजनैतिक विज्ञापनों, बल्क एवं मल्टीमीडिया एसएमएस मैसेज के प्रसारण पूर्व सत्यापन के लिए जनपद स्तर पर एमसीएमसी का गठन किया गया है। चुनाव प्रचार एवं उससे संबंधित किसी भी प्रकार के बल्क एसएमएस, मैसेज, मल्टीमीडिया मैसेज इत्यादि का प्रसारण एमसीएमसी के पूर्व सत्यापन के बिना नहीं होगा।
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उन्होंने कहा कि मोबाइल सेवा प्रदाताओं द्वारा विज्ञापन के आदेश देने वाले का पूरा ब्यौरा नाम, पता, पहचान पत्र, प्रति मैसेज की दर, निर्धारित प्रारूप पर अंकित करते हुए प्रसारण के लिए उपलब्ध कराए गए मैसेज की सीडी को सत्यापन के लिए एमसीएमसी को उपलब्ध कराना होगा। एमसीएमसी द्वारा सत्यापन करने के बाद ही उस मैसेज का प्रसारण मोबाइल सेवा प्रदाता अपने नेटवर्क पर कर सकेंगे। यह आदेश अखबार, एफएम, चैनल के लिए भी लागू है। निर्देशों का उल्लंघन करने पर छह माह का कारावास अथवा दो हजार रुपये का जुर्माना अथवा दोनों से ही दंडित किया जा सकता है। साथ ही लाइसेंस भी निरस्त किया जा सकता है।
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वोटर लिस्ट से छूटे युवा नाम कराएं दर्ज
अलीगढ़। मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम के अनुसार 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके नागरिकों से जिला प्रशासन ने खुद का नाम वोटर लिस्ट में जुड़वाने की अपील की है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी राकेश कुमार मालपाणी ने बताया कि तिथि 01.01.2021 के आधार पर जिन नागरिकों की आयु 18 वर्ष पूर्ण हो गई है, वह अपना नाम निर्धारित कार्यक्रमानुसार निर्वाचक नामावली में दर्ज कराने के लिए फार्म-6, अपमार्जन के लिए फार्म-7 एवं संशोधन के लिए फार्म-8 भरकर संबंधित बूथ लेवल अधिकारी या निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को अपने निवास के साक्ष्य के रूप में मान्य भारतीय पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड एवं राशन कार्ड संलग्न कर प्रस्तुत कर दें। 17 नवंबर को निर्वाचक नामावलियों का आलेख्य प्रकाशन एवं 17 नवंबर से 15 दिसंबर तक दावे एवं आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी। उन्होंने बताया कि 05 जनवरी 2021 तक दावे एवं आपत्तियों का निस्तारण कराते हुए 14 जनवरी 2021 को पूरक सूचियों को तैयार कर 15 जनवरी 2021 को निर्वाचक नामावलियों का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा।
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