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हिस्ट्रीशीटर गोकश चुन्ना की लाखों की संपत्ति जब्त
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उर्फ चुन्ना की दुकान पर कुर्की की कार्रवाई कराती पुलिस।
- फोटो : CITY OFFICE
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गोकशी के अपराधियों पर शिकंजे के क्रम में जिला पुलिस-प्रशासन ने गुरुवार को टॉप-10 सूची में शामिल हिस्ट्रीशीटर गोकश अखलाक उर्फ चुन्ना के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत डीएम की संस्तुति पर पुलिस ने उसकी लाखों रुपये की अचल संपत्तियों को जब्त कर उन पर सील लगा दी गई। कई थानों के पुलिस बल की मौजूदगी में मुनादी कराते हुए जब पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम ने यह कार्रवाई की तो इलाके में तमाशबीनों की भीड़ तो जमा हो गई। मगर कोई विरोध की हिमाकत न कर सका। पुलिस ने चुन्ना की दो संपत्तियों मकान व दुकान पर थानाध्यक्ष के कब्जे का बोर्ड लगा दिया है। हालांकि इन दोनों संपत्तियों की बाजारू कीमत 70 लाख के करीब आंकी जा रही है। मगर राजस्व टीम ने कीमत 14 लाख रुपये मानी है।
थाना देहली गेट में जंगलगढ़ी बाईपास का रहने वाला अखलाक उर्फ चुन्ना पुत्र हाजी सुल्तान क्षेत्र का टाप 10 अपराधी है। उस पर गोकशी के कई मुकदमे हैं और हिस्ट्रीशीटर भी है। पुलिस के मुताबिक उसने अपराध के माध्यम से धन अर्जित करके पत्नी शबनम उर्फ शबाना के नाम सराय मियां में 50/16 गज में दो मंजिला मकान और ऊपरकोट लकी गारमेंट के सामने एक दुकान 9/9 बी खरीद रखी है। थाना पुलिस के स्तर से यह रिपोर्ट एसएसपी के जरिये जिलाधिकारी को भेजी गई कि गैंगेस्टर एक्ट में पाबंद अपराधी ने यह संपत्ति अपराध की आय से अर्जित की है, जिसे पुलिस के हक में गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत जब्त किया जा सकता है।
इस पर डीएम का अनुमोदन मिलने के बाद गुरुवार को सिटी मजिस्ट्रेट विनीत सिंह, सीओ प्रथम विशाल पांडेय के नेतृत्व में देहली गेट, कोतवाली व सासनी गेट का पुलिस बल पहले अखलाक के घर पहुंचा। जहां उसके पैतृक मकान से 50 मीटर दूसरी पर दोमंजिला मकान पर मुनादी की गई। वहां उसकी पत्नी शबनम व बेटियां थीं। उन्हें पुलिस ने अपना सामान निकालने के लिए कहा। इस पर परिजनों ने सिर्फ दैनिक प्रयोग के कपड़े व जरूरी सामान निकाला। इसके बाद पुलिस ने मकान व उसके बाहर एक खाली दुकान पर सील लगाकर थानाध्यक्ष देहली गेट के कब्जे का बोर्ड लगा दिया।
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इसके बाद पुलिस बल ऊपरकोट स्थित दुकान पर पहुंची। जहां पाया कि यह दुकान चुन्ना ने कपड़ा विक्रेता को किराये पर उठा रखी है। पुलिस ने उससे तत्काल दुकान खाली कराई और उस पर सील ठोककर बोर्ड लगा दिया। इस दौरान पत्नी ने जरूर ऐतराज जताया, मगर पुलिस के रुख को देख चुप ही रही। चुन्ना पर गोकशी और पशु क्रूरता के करीब 19 मुकदमे दर्ज हैं। वर्ष 2017 में उस पर गैंगेस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें वह जमानत पर बाहर है और फरार है।
क्या होगा संपत्ति का?
जब्त की गई संपत्ति के संबंध में अब अपराधी को डीएम के समक्ष यह साबित करना होगा कि जो संपत्ति जब्त की गई है उसे अपराध द्वारा अर्जित धन से नहीं खरीदा गया है। बल्कि सही माध्यम से आए पैसे से खरीदा है। उस अर्जित धन के विषय में भी विवरण देना होगा। इसके बाद भी संपत्ति पर उसके मूल मालिक को अधिकार मिलेगा।
अभी और भी हैं रडार पर
सीओ प्रथम विशाल पांडेय के अनुसार इस तरह के अपराध के तीन-चार लोग और चिह्नित कर लिए गए हैं। उनकी संपत्तियों को लेकर भी रिपोर्ट जिलाधिकारी को भेजी जा रही है। उन्हें भी जल्द जब्त कर पुलिस के हक में लिया जाएगा।
2010 में हुई थी ताकतवरों पर यह कार्रवाई
अब से पहले यह कार्रवाई वर्ष 2010 में बसपा शासन काल में हुई थी। उस समय पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष तेजवीर सिंह गुड्डू, बसपा से विधानसभा चुनाव लड़ चुके मुजाहिद हसन खां गुड्डू खालिद हसन खां पप्पू, ठा.हरेंद्र सिंह, नगला पटवारी के एक प्रापर्टी डीलर, देहली गेट के एक सटोरिया सहित कुछ अन्य लोगाें की संपत्तियों को इसी तरह पुलिस ने जब्त किया था। जिन्हें बाद में अदालती मदद से मुक्त कराया गया था।
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थाना देहली गेट में जंगलगढ़ी बाईपास का रहने वाला अखलाक उर्फ चुन्ना पुत्र हाजी सुल्तान क्षेत्र का टाप 10 अपराधी है। उस पर गोकशी के कई मुकदमे हैं और हिस्ट्रीशीटर भी है। पुलिस के मुताबिक उसने अपराध के माध्यम से धन अर्जित करके पत्नी शबनम उर्फ शबाना के नाम सराय मियां में 50/16 गज में दो मंजिला मकान और ऊपरकोट लकी गारमेंट के सामने एक दुकान 9/9 बी खरीद रखी है। थाना पुलिस के स्तर से यह रिपोर्ट एसएसपी के जरिये जिलाधिकारी को भेजी गई कि गैंगेस्टर एक्ट में पाबंद अपराधी ने यह संपत्ति अपराध की आय से अर्जित की है, जिसे पुलिस के हक में गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत जब्त किया जा सकता है।
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इस पर डीएम का अनुमोदन मिलने के बाद गुरुवार को सिटी मजिस्ट्रेट विनीत सिंह, सीओ प्रथम विशाल पांडेय के नेतृत्व में देहली गेट, कोतवाली व सासनी गेट का पुलिस बल पहले अखलाक के घर पहुंचा। जहां उसके पैतृक मकान से 50 मीटर दूसरी पर दोमंजिला मकान पर मुनादी की गई। वहां उसकी पत्नी शबनम व बेटियां थीं। उन्हें पुलिस ने अपना सामान निकालने के लिए कहा। इस पर परिजनों ने सिर्फ दैनिक प्रयोग के कपड़े व जरूरी सामान निकाला। इसके बाद पुलिस ने मकान व उसके बाहर एक खाली दुकान पर सील लगाकर थानाध्यक्ष देहली गेट के कब्जे का बोर्ड लगा दिया।
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इसके बाद पुलिस बल ऊपरकोट स्थित दुकान पर पहुंची। जहां पाया कि यह दुकान चुन्ना ने कपड़ा विक्रेता को किराये पर उठा रखी है। पुलिस ने उससे तत्काल दुकान खाली कराई और उस पर सील ठोककर बोर्ड लगा दिया। इस दौरान पत्नी ने जरूर ऐतराज जताया, मगर पुलिस के रुख को देख चुप ही रही। चुन्ना पर गोकशी और पशु क्रूरता के करीब 19 मुकदमे दर्ज हैं। वर्ष 2017 में उस पर गैंगेस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें वह जमानत पर बाहर है और फरार है।
क्या होगा संपत्ति का?
जब्त की गई संपत्ति के संबंध में अब अपराधी को डीएम के समक्ष यह साबित करना होगा कि जो संपत्ति जब्त की गई है उसे अपराध द्वारा अर्जित धन से नहीं खरीदा गया है। बल्कि सही माध्यम से आए पैसे से खरीदा है। उस अर्जित धन के विषय में भी विवरण देना होगा। इसके बाद भी संपत्ति पर उसके मूल मालिक को अधिकार मिलेगा।
अभी और भी हैं रडार पर
सीओ प्रथम विशाल पांडेय के अनुसार इस तरह के अपराध के तीन-चार लोग और चिह्नित कर लिए गए हैं। उनकी संपत्तियों को लेकर भी रिपोर्ट जिलाधिकारी को भेजी जा रही है। उन्हें भी जल्द जब्त कर पुलिस के हक में लिया जाएगा।
2010 में हुई थी ताकतवरों पर यह कार्रवाई
अब से पहले यह कार्रवाई वर्ष 2010 में बसपा शासन काल में हुई थी। उस समय पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष तेजवीर सिंह गुड्डू, बसपा से विधानसभा चुनाव लड़ चुके मुजाहिद हसन खां गुड्डू खालिद हसन खां पप्पू, ठा.हरेंद्र सिंह, नगला पटवारी के एक प्रापर्टी डीलर, देहली गेट के एक सटोरिया सहित कुछ अन्य लोगाें की संपत्तियों को इसी तरह पुलिस ने जब्त किया था। जिन्हें बाद में अदालती मदद से मुक्त कराया गया था।

चुन्ना के मकान को सील कराते सिटी मजिस्ट्रेट विनीत कुमार व सीओ विशाल पांडे।- फोटो : CITY OFFICE