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Consumer Court: छात्र को बीएससी ऑनर्स की कक्षा-परीक्षाओं में बैठने दे एएमयू, बिजली विभाग पर लगाया जुर्माना
Fri, 30 May 2025 12:41 PM IST
चमन शर्मा
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़
Published by: चमन शर्मा
Updated Fri, 30 May 2025 12:41 PM IST
सार
जिला उपभोक्ता अदालत ने बिजली विभाग के खिलाफ दायर एक मामले में जुर्माना तय किया है। यह आदेश जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष हसनैन कुरैशी व सदस्य पूर्णिमा सिंह राजपूत ने संयुक्त रूप से दिया है।
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जिला उपभोक्ता फोरम
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
अलीगढ़ जिला उपभोक्ता अदालत ने एक एएमयू छात्र की याचिका पर अंतरिम आदेश जारी करते हुए एएमयू को निर्देश दिया है, जिसमें कहा है कि याचिका की सुनवाई पूरी होने तक छात्र को बीएससी ऑनर्स की कक्षा व परीक्षाओं में बैठने दिया जाए। यह आदेश जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष हसनैन कुरैशी व सदस्य पूर्णिमा सिंह राजपूत ने संयुक्त रूप से दिया है।
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याचिका के अनुसार शहर की छात्र आमिर ने कहा कि उसने एएमयू में बीबीए व बीएससी ऑनर्स में दाखिले के लिए आवेदन किया। उसे दोनों कक्षाओं में प्रवेश मिल गया। मगर बाद में जब एएमयू प्रबंधन को पता चला कि दोनों कक्षाओं में प्रवेश ले लिया है तो उसका बीबीए का दाखिला रोक दिया। साथ में बीएससी ऑनर्स में पहले सेमेस्टर की परीक्षा में शामिल कराने के बाद अब दूसरे सेमेस्टर की परीक्षा में शामिल होने से रोक दिया। साथ में कक्षा से भी रोक दिया। इस पर आयोग ने याचिका स्वीकारते हुए कहा है कि चूंकि एएमयू उसे दंडित कर चुकी है। इसलिए फिलहाल याचिका की सुनवाई पूरी होने तक उसे कक्षा व परीक्षा में शामिल कराया जाए।
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गलत लाइन से दी बिजली आपूर्ति, अब लगा जुर्माना
जिला उपभोक्ता अदालत ने बिजली विभाग के खिलाफ दायर एक मामले में जुर्माना तय किया है। यह आदेश जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष हसनैन कुरैशी व सदस्य पूर्णिमा सिंह राजपूत ने संयुक्त रूप से दिया है। प्रकरण के अनुसार गोंडा रोड इगलास करथला की तुलसी देवी ने विद्युत विभाग के अधिकारियों के खिलाफ याचिका दायर करते हुए कहा कि उन्होंने 25 जुलाई 2022 को एक संयोजन लिया। जिसकी लाइन पर उन्हें खराब मीटर लगाते हुए 220 की लाइन के बजाय 440 की लाइन से संयोजन जोड़ दिया, जिससे आए दिन समस्या होने लगी। बिल अधिक आने लगा। शिकायत के बाद भी सुनवाई नहीं हुई। इसी मामले में याचिका पर सुनवाई करते हुए आयोग ने विद्युत विभाग को तीस दिन में तीस हजार रुपये सात फीसदी की ब्याज सहित देने के आदेश दिए हैं।
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