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अलीगढ़ : गंदगी फैलाई तो जुर्माना देने के लिए रहें तैयार

Sat, 03 Dec 2022 06:00 AM IST
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Sat, 03 Dec 2022 06:00 AM IST
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Aligarh: Be ready to pay the fine if you spread filth
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अलीगढ़
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शहर में गंदगी फैलाई तो जुर्माना देने के लिए तैयार रहिए। नगर निगम ने जुर्माना लगाने का रोडमैप बना दिया है। नगर आयुक्त अमित आसेरी ने अब संवाद और सहयोग से आगे बढ़कर शहर की छवि खराब करने वालों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई करने का मन बना लिया है।

हलवाई चाट, पकौड़ी, फास्ट फूड, आइसक्रीम, गन्ने का रस, जूस, सब्जी, फूड आदि ठेला लगाने वाले छोटे व्यापारियों पर 1,000 रुपये, डेयरियों से गोबर को सार्वजनिक स्थानों पर फेंकने अथवा नाला नाली में बहाने पर 2,000 रुपये, निजी, मकान दुकान आदि के निर्माण का मलबा सामग्री ईंट, सीमेंट, लोहा, पत्थर सरकारी भूमि पर डालने पर 3,000 रुपये, निजी ट्रैक्टरों द्वारा बजरी, कचरा, मलबा, गोबर आदि परिवहन करते हुए नगर निगम की सड़कों पर अपनी सामग्री बिखेरने पर 20,000 रुपये, गंदगी फैलाने पर 3,000 रुपये, सरकारी भवनों, चौराहों, दीवारों व उनके गेटो पर निजी वाणिज्यिक प्रचार-प्रसार के लिए पोस्टर चिपकाने स्लोगन लिखकर सरकारी दीवारों, एतिहासिक भवनों की सुंदरता को खराब करने व बैनर लगाने पर उस संस्था के मालिक के खिलाफ तीन हजार रुपये जुर्माना वसूल किया जाएगा।
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खुले में कचरा डालने पर लगेगा प्रतिदिन जुर्माना
-आवासीय लोगों पर 100 रुपये
-दुकानदारों पर 250 रुपये
-रेस्टोरेंट पर 500 रुपये
-होटल मालिकों पर 2000 रुपये
-औद्योगिक प्रतिष्ठान पर 1500 रुपये
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