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अलीगढ़ : एएमयू प्रोफेसर जितेंद्र की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज

Sat, 30 Apr 2022 10:51 PM IST
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Sat, 30 Apr 2022 10:51 PM IST
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Aligarh: Anticipatory bail application of AMU Professor Jitendra rejected
जिला एवं सत्र न्यायाधीश डा. बबलू सारंग ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के जे एन मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर जितेंद्र कुमार द्वारा कक्षा में देवी - देवताओं को लेकर अमर्यादित पाठ पढ़ाने के मामले में उनकी अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है। यह फैसला प्रोफेसर जितेंद्र के अधिवक्ता की ओर से दायर अग्रिम जमानत अर्जी पर शनिवार को दिया है।
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एमबीबीएस तृतीय वर्ष की कक्षा में पढ़ाई के दौरान प्रोफेसर जितेंद्र कुमार ने देवी देवताओं को लेकर अमर्यादित टिप्पणी की थी। प्रोजेक्टर पर पढ़ाई का स्क्रीन शॉट कक्षा से बाहर आने पर बवाल हुआ था। इस मामले में एएमयू के पूर्व छात्र भाजपा नेता डॉ.निशित शर्मा द्वारा सिविल लाइंस में मुकदमा दर्ज कराया गया।
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अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता डीजीसी फौजदारी धीरेंद्र सिंह तोमर के अनुसार इस मामले में जितेंद्र की ओर से अग्रिम जमानत अर्जी दायर की गई थी, जिसे अदालत ने शनिवार को खारिज कर दिया है। वहीं दूसरी ओर विवेचक के स्तर से भी इस मामले में न्यायालय से रिपोर्ट तलब किए जाने पर विरोध में रिपोर्ट दी थी। अब इस मामले में विवेचना पूर्ण कर चार्जशीट तैयार करने के प्रयास किए जा रहे हैं।
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