फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Aligarh News ›   Aligarh: 10 years imprisonment for raping a teenager

Aligarh : किशोरी से दुष्कर्म के मामले में 10 वर्ष की सजा, 2013 की है घटना

Sun, 02 Oct 2022 01:07 AM IST
अलीगढ़ ब्यूरो अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़ Published by: अलीगढ़ ब्यूरो Updated Sun, 02 Oct 2022 01:07 AM IST
सार

लोधा क्षेत्र के एक गांव की किशोरी को फिरोजाबाद राजपुरा एका का घमंडी उर्फ प्रेम सिंह फुसलाकर ले गया। इस मामले में घमंडी व मूल रूप से हाथरस व हाल सासनी गेट निवासी तिलक सिंह को नामजद किया गया।

विज्ञापन
Aligarh: 10 years imprisonment for raping a teenager
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : social media

विस्तार

एडीजे-प्रथम पॉक्सो ओमवीर की अदालत से मिशन शक्ति अभियान के तहत किशोरी को फुसलाकर ले जाने और दुष्कर्म के आरोपी को दस वर्ष कैद व जुर्माने से दंडित किया गया है। अभियोजन अधिवक्ता एडीजीसी संजय शर्मा व लव बंसल के अनुसार घटना 30 नवंबर 2013 की है।

विज्ञापन


लोधा क्षेत्र के एक गांव की किशोरी को फिरोजाबाद राजपुरा एका का घमंडी उर्फ प्रेम सिंह फुसलाकर ले गया। इस मामले में घमंडी व मूल रूप से हाथरस व हाल सासनी गेट निवासी तिलक सिंह को नामजद किया गया। किशोरी बरामदी के बाद घमंडी पर दुष्कर्म आदि की धाराएं बढ़ाते हुए चार्जशीट दायर की गई।
विज्ञापन


इस मामले में न्यायालय में सत्र परीक्षण के दौरान साक्ष्यों व गवाही के आधार पर तिलक को बरी किया गया, जबकि घमंडी को 10 वर्ष कैद व 80 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है। साथ में जुर्माना राशि पीड़ित को देने के निर्देश दिए हैं। ब्यूरो

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed