{"_id":"5fa6f4638ebc3e9bbb18dcfd","slug":"action-will-taken-if-sold-chinese-crackers-aligarh-news-ali248280985","type":"story","status":"publish","title_hn":"चाइनीज पटाखों पर है प्रतिबंध, बेचा तो होगी कार्रवाई ः सिटी मजिस्ट्रेट","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
चाइनीज पटाखों पर है प्रतिबंध, बेचा तो होगी कार्रवाई ः सिटी मजिस्ट्रेट
विज्ञापन
नुमाइश ग्राउंड में लगे पटाखे की दुकान में खरीदारी करते लोग।
- फोटो : CITY OFFICE
अमर उजाला ब्यूरो, अलीगढ़।
दिवाली को लेकर नुमाइश मैदान में पटाखा बाजार सज गया है। 16 नवंबर तक अस्थायी दुकानों पर पटाखा बिक्री होगी। इसके साथ ही जिला प्रशासन की ओर से गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है। प्रशासन ने साफ किया है कि कोई भी चाइनीज पटाखे नहीं बेचेगा। इनकी बिक्री व आयात पर केंद्र सरकार की ओर से बैन लगाया जा चुका है। अगर, किसी के पास चाइनीज पटाखे मिलते हैं तो उसका लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा। इसके साथ ही ऐसे पटाखों को भी नहीं बेचा जाएगा जो जमीन पर मारने से ही फट जाते हैं। वहीं, दुकानदार 25 किलो से अधिक आतिशबाजी एक बार में दुकान में नहीं रखेगा। इसके साथ ही शहर में नुमाइश मैदान के अलावा अन्य किसी स्थान पर पटाखा बाजार नहीं लगेगा और न ही किसी प्रकार से फुटकर में बिक्री होगी।
सिटी मजिस्ट्रेट एवं लाइसेंसिंग अधिकारी विनीत कुमार सिंह की ओर से जारी आदेश के मुताबिक आतिशबाजी केवल टिनशेड के भीतर रखी जाएगी, आतिशबाजी कब्जे और विक्रय के शेड के बीच कम से कम तीन मीटर की दूरी होगी, शेड एक दूसरे के आमने-सामने नहीं होंगे, पटाखा दुकान के भीतर लैंप या मोमबत्ती या माचिस नहीं रखी जाएगी, बिजली बल्बों को दुकान के बाहर लटकाया जाएगा, दुकान के 50 मीटर के पास आतिशबाजी चलाना प्रतिबंधित रहेगा, एक समूह में 50 से अधिक दुकान नहीं होंगी, प्रत्येक दुकान पर 200 लीटर पानी, बालू, एबीसी क्षमता वाले पांच किलोग्राम के दो फायर एक्सटिंग्यूशर होना अनिवार्य, पटाखा बाजार में धूम्रपान वर्जित होगा, दुकानदार दुकान का लाइसेंस अपने पास रखेंगे, विकलांगजन व नाबालिग बच्चों को दुकान पर बिक्री के लिए नहीं बैठाया जाएगा, फायर ब्रिगेड के वाहनों के आगमन के लिए पर्याप्त जगह रखी जाएगी, पार्किंग स्थल विक्रय स्थल से कम से कम 300 मीटर दूरी पर होगा, आतिशबाजी की दुकान लगने के बाद प्रतिदिन फायर ब्रिगेड के कर्मचारी दुकानों का निरीक्षण करेंगे, बिजली जाने की स्थिति में केवल टार्च का उपयोग किया जाएगा, दुकानदार अपना सामान सुबह 10 बजे से पहले ही दुकानों पर लेकर आने संबंधी जैसे बिंदुओं का आदेश जारी किया है।
विज्ञापन
दिवाली को लेकर नुमाइश मैदान में पटाखा बाजार सज गया है। 16 नवंबर तक अस्थायी दुकानों पर पटाखा बिक्री होगी। इसके साथ ही जिला प्रशासन की ओर से गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है। प्रशासन ने साफ किया है कि कोई भी चाइनीज पटाखे नहीं बेचेगा। इनकी बिक्री व आयात पर केंद्र सरकार की ओर से बैन लगाया जा चुका है। अगर, किसी के पास चाइनीज पटाखे मिलते हैं तो उसका लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा। इसके साथ ही ऐसे पटाखों को भी नहीं बेचा जाएगा जो जमीन पर मारने से ही फट जाते हैं। वहीं, दुकानदार 25 किलो से अधिक आतिशबाजी एक बार में दुकान में नहीं रखेगा। इसके साथ ही शहर में नुमाइश मैदान के अलावा अन्य किसी स्थान पर पटाखा बाजार नहीं लगेगा और न ही किसी प्रकार से फुटकर में बिक्री होगी।
सिटी मजिस्ट्रेट एवं लाइसेंसिंग अधिकारी विनीत कुमार सिंह की ओर से जारी आदेश के मुताबिक आतिशबाजी केवल टिनशेड के भीतर रखी जाएगी, आतिशबाजी कब्जे और विक्रय के शेड के बीच कम से कम तीन मीटर की दूरी होगी, शेड एक दूसरे के आमने-सामने नहीं होंगे, पटाखा दुकान के भीतर लैंप या मोमबत्ती या माचिस नहीं रखी जाएगी, बिजली बल्बों को दुकान के बाहर लटकाया जाएगा, दुकान के 50 मीटर के पास आतिशबाजी चलाना प्रतिबंधित रहेगा, एक समूह में 50 से अधिक दुकान नहीं होंगी, प्रत्येक दुकान पर 200 लीटर पानी, बालू, एबीसी क्षमता वाले पांच किलोग्राम के दो फायर एक्सटिंग्यूशर होना अनिवार्य, पटाखा बाजार में धूम्रपान वर्जित होगा, दुकानदार दुकान का लाइसेंस अपने पास रखेंगे, विकलांगजन व नाबालिग बच्चों को दुकान पर बिक्री के लिए नहीं बैठाया जाएगा, फायर ब्रिगेड के वाहनों के आगमन के लिए पर्याप्त जगह रखी जाएगी, पार्किंग स्थल विक्रय स्थल से कम से कम 300 मीटर दूरी पर होगा, आतिशबाजी की दुकान लगने के बाद प्रतिदिन फायर ब्रिगेड के कर्मचारी दुकानों का निरीक्षण करेंगे, बिजली जाने की स्थिति में केवल टार्च का उपयोग किया जाएगा, दुकानदार अपना सामान सुबह 10 बजे से पहले ही दुकानों पर लेकर आने संबंधी जैसे बिंदुओं का आदेश जारी किया है।
विज्ञापन