फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Aligarh News ›   accused in rape life prison

किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म के आरोपियों को 20-20 साल की सजा

Tue, 09 Jul 2019 01:00 AM IST
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Tue, 09 Jul 2019 01:00 AM IST
विज्ञापन
accused in rape life prison
एडीजे-7 विशेष न्यायालय लैंगिक अपराध के विद्वान न्यायाधीश अनिल कुमार सिंह प्रथम के न्यायालय से किशोरी को अगवा कर सामूहिक दुष्कर्म के मामले में दो आरोपियों को बीस-बीस साल कैद की सजा और जुर्माने से दंडित किया गया है। प्रकरण अकराबाद क्षेत्र का है, जहां से किशोरी को अगवा कर लाया गया था और उसे क्वार्सी इलाके में रखा गया था।
विज्ञापन

अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता एडीजीसी रघुवंश शर्मा व रविकांत शर्मा के अनुसार अकराबाद क्षेत्र के गांव में बच्चे के जन्म पर 16 दिसंबर 2013 की रात महिला संगीत कार्यक्रम चल रहा था। इस कार्यक्रम में शामिल होने गांव की 16 वर्षीय किशोरी भी आई थी। रात को जब वह संगीत से अपने घर लौट रही थी। तभी गांव के वारिस, संदीप व सुबोध उसे तमंचे के बल पर बाइक पर अगवा कर ले गए। इस दौरान उसका मुंह दबाकर उसे मारने की धमकी दी गई। पहले तो उन्होंने पास के गांव भोजपुर के जंगल में ले जाकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया।
विज्ञापन

इसके बाद उसे क्वार्सी में एक आरोपी वारिस की रिश्तेदारी में ले आए और बंद कर दिया। इस सूचना पर परिजनों ने उसकी खोज शुरू की और अगले दिन शाम चार बजे पुलिस की मदद से पीड़िता को बरामद कर तीनों आरोपियों को पकड़ लिया गया। थाने पहुंचने पर गांव के दबंग लोगों के दबाव में मुकदमा दर्ज नहीं होने दिया। बाद में 24 दिसंबर को एसएसपी के निर्देश पर मुकदमा दर्ज किया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन

दौरान-ए-विवेचना पुलिस ने वारिस व सुबोध के खिलाफ साक्ष्य पाए और दोनों पर चार्जशीट दायर कर दी। अदालत में सत्र परीक्षण के दौरान दोनों को दोषी करार देते हुए बीस-बीस साल की सजा व 27-27 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है। साथ ही निर्देश दिए हैं कि जुर्माने से आधि रकम पीड़िता को दी जाए।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed