{"_id":"6-22133","slug":"Aligarh-22133-6","type":"story","status":"publish","title_hn":"हमले व दहेज हत्या में जमानत याचिका रद","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
हमले व दहेज हत्या में जमानत याचिका रद
Aligarh
Updated Sun, 19 Oct 2014 05:30 AM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
अलीगढ़। सत्र न्यायालय से गोंडा के हमले व खैर के दहेज हत्या के मुकदमे में पांच आरोपियों की जमानत याचिका रद की गई हैं। डीजीसी अबसार किदवई के अनुसार गोंडा में प्रधानपति सुभाष शर्मा पर 30 जुलाई को हुए हमले में गिरफ्तार बंटी व पवन की जमानत याचिका रद की गई है, जबकि खैर के गांव खेड़ा खुर्द में 8 अगस्त को हुई पूजा की दहेज हत्या में सुशील, संदीप व बिजेंद्री की जमानत याचिका रद की गई है।
विज्ञापन