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अपहरणकर्ता को सुनाई दस साल की कैद की सजा
Updated Wed, 19 Jul 2017 01:39 AM IST
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अपहरणकर्ता को सुनाई दस साल की कैद की सजा
ब्यूरो, अमर उजाला अलीगढ़
अपर सेशन न्यायाधीश सेशन कोर्ट संख्या एक मदनलाल निगम ने अपहरणकर्ता को दस साल की कैद और अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता एडीजीसी जितेंद्र सिंह व कुं. आमिर के अनुसार कृष्णा शर्मा पत्नी हरलाल शर्मा निवासी रघुवीरपुरी अलीगढ़ ने थाना बन्नादेवी में तहरीर दी थी कि उसके बेटे धर्मेंद्र कौशिक को 4 मई 2009 को राजीव सिंह पुत्र केशवदेव निवासी ईसाई कॉलोनी थाना बन्नादेवी घर से बुलाकर ले गया है।
उसके बाद उसका को पता नहीं है। रिपोर्ट में आशंका जाहिर की कि राजीव सिंह ने धर्मेंद्र की हत्या कर दी है। धर्मेंद्र का मोबाइल फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। पुलिस ने धारा 364 में रिपोर्ट दर्ज की। इस मामले में विवेचना के बाद विवेचनाधिकारी ने अभियुक्त के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में प्रस्तुत किया। बचाव पक्ष ने भी अपने तर्क प्रस्तुत किए। दोनों पक्षों के तर्क सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपी को अपहरण का दोषी मानते हुए दस साल के कठोर कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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ब्यूरो, अमर उजाला अलीगढ़
अपर सेशन न्यायाधीश सेशन कोर्ट संख्या एक मदनलाल निगम ने अपहरणकर्ता को दस साल की कैद और अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता एडीजीसी जितेंद्र सिंह व कुं. आमिर के अनुसार कृष्णा शर्मा पत्नी हरलाल शर्मा निवासी रघुवीरपुरी अलीगढ़ ने थाना बन्नादेवी में तहरीर दी थी कि उसके बेटे धर्मेंद्र कौशिक को 4 मई 2009 को राजीव सिंह पुत्र केशवदेव निवासी ईसाई कॉलोनी थाना बन्नादेवी घर से बुलाकर ले गया है।
उसके बाद उसका को पता नहीं है। रिपोर्ट में आशंका जाहिर की कि राजीव सिंह ने धर्मेंद्र की हत्या कर दी है। धर्मेंद्र का मोबाइल फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। पुलिस ने धारा 364 में रिपोर्ट दर्ज की। इस मामले में विवेचना के बाद विवेचनाधिकारी ने अभियुक्त के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में प्रस्तुत किया। बचाव पक्ष ने भी अपने तर्क प्रस्तुत किए। दोनों पक्षों के तर्क सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपी को अपहरण का दोषी मानते हुए दस साल के कठोर कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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