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पूर्व सांसद पुत्र के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी
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न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अलीगढ़।
महानगर के जेल रोड निवासी पूर्व सांसद घनश्याम सिंह के पुत्र राजीव प्रताप सिंह के खिलाफ अदालत ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। अतिरिक्त न्यायालय के पीठासीन अधिकारी ने अपने आदेश में बन्नादेवी पुलिस को आदेशित किया है कि वह आरोपी को गिरफ्तार कर 6 मार्च को न्यायालय में पेश करें। यह आदेश चेक बाउंस के एक मुकदमे में दिए गए हैं।
वादी पक्ष के अधिवक्ता नीरज चौहान के अनुसार मुशीर अहमद खां की ओर से एक याचिका राजीव प्रताप सिंह के खिलाफ दायर की गई थी, जिसमें आरोप था कि वादी ने आरोपी से एक दुकान का सौदा खरीदने के लिए किया और एडवांस रकम भी दे दी। मगर बाद में सौदा के अनुसार दुकान नहीं दी गई तो वादी ने अपनी रकम वापस मांगी। इस पर उसे एक चेक दे दिया गया।
तय समय के अंदर यह चेक भी बाउंस हो गया। इसके बाद अदालत में उसने एनआई एक्ट के तहत यह याचिका दायर की, जिसमें अदालत के लगातार आदेश के बाद भी राजीव हाजिर नहीं हो रहे। इस पर पिछले माह अदालत ने राजीव के खिलाफ गिरफ्तारी आदेश जारी कर बन्नादेवी इंस्पेक्टर को निर्देशित किया है कि वह राजीव प्रताप सिंह को 6 मार्च को अदालत में पेश करें।
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महानगर के जेल रोड निवासी पूर्व सांसद घनश्याम सिंह के पुत्र राजीव प्रताप सिंह के खिलाफ अदालत ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। अतिरिक्त न्यायालय के पीठासीन अधिकारी ने अपने आदेश में बन्नादेवी पुलिस को आदेशित किया है कि वह आरोपी को गिरफ्तार कर 6 मार्च को न्यायालय में पेश करें। यह आदेश चेक बाउंस के एक मुकदमे में दिए गए हैं।
वादी पक्ष के अधिवक्ता नीरज चौहान के अनुसार मुशीर अहमद खां की ओर से एक याचिका राजीव प्रताप सिंह के खिलाफ दायर की गई थी, जिसमें आरोप था कि वादी ने आरोपी से एक दुकान का सौदा खरीदने के लिए किया और एडवांस रकम भी दे दी। मगर बाद में सौदा के अनुसार दुकान नहीं दी गई तो वादी ने अपनी रकम वापस मांगी। इस पर उसे एक चेक दे दिया गया।
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तय समय के अंदर यह चेक भी बाउंस हो गया। इसके बाद अदालत में उसने एनआई एक्ट के तहत यह याचिका दायर की, जिसमें अदालत के लगातार आदेश के बाद भी राजीव हाजिर नहीं हो रहे। इस पर पिछले माह अदालत ने राजीव के खिलाफ गिरफ्तारी आदेश जारी कर बन्नादेवी इंस्पेक्टर को निर्देशित किया है कि वह राजीव प्रताप सिंह को 6 मार्च को अदालत में पेश करें।
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