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डकैती प्रकरण में पूर्व विधायक राकेश सिंह की मुश्किल बढ़ीं
Updated Thu, 15 Jun 2017 01:43 AM IST
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डकैती प्रकरण में बढ़ीं पूर्व विधायक राकेश सिंह की मुश्किल
ब्यूरो, अमर उजाला अलीगढ़।
अलीगढ़। डकैती प्रकरण में पूर्व विधायक ठा. राकेश सिंह की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। एक तरफ जहां मुकदमे में लगी एफआर पर निचली अदालत से आपत्ति खारिज होने के बाद वादी सीओ शबीह हैदर ने रिवीजन याचिका दायर की है। वहीं एसएसपी ने सिविल लाइंस पुलिस को अग्रिम विवेचना के आदेश दे दिए हैं।
बता दें कि सत्ताधारी विधायक रहते ठा. राकेश सिंह पर 25 जून 2013 को पुलिस लाइन परिसर में तत्कालीन आरआई शबीद हैदर के दफ्तर में घुसकर डकैती का आरोप लगा था। शबीह हैदर ने सिविल लाइंस में ठा. राकेश सिंह और उनके कुछ समर्थकों पर सिविल लाइंस में मुकदमा दर्ज कराया था।
आरोप था कि विधायक सुरक्षाकर्मियों की शिकायत लेकर आए। उन्हें आश्वासन भी दिया गया। बावजूद इसके उन्होंने व समर्थकों ने अभद्र व्यवहार कर कैमरा छीन लिया। इस मामले में पुलिस ने लंबे समय तक विवेचना जारी रखने के बाद एफआर लगाई। आरआई से सीओ बने शबीह हैदर ने इस पर कोर्ट में आपत्ति लगाई। निचली अदालत ने आपत्ति खारिज कर दी है। इस पर सीओ ने अब सत्र न्यायालय में रिवीजन याचिका दायर की है।
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इस पर सुनवाई के लिए तारीख नियत हो गई है। इधर, एसएसपी राजेश पांडेय के अनुसार सीओ उनसे मिले थे और उन्होंने इस मामले में अग्रिम विवेचना का अनुरोध किया। इस पर मामले में दफा 173/8 के तहत अग्रिम विवेचना के निर्देश सिविल लाइंस इंस्पेक्टर को दिए गए हैं।
आसना चौकी इंचार्ज को कोर्ट की फटकार
अलीगढ़। मेयर की धमकी प्रकरण से चर्चाओं में आए आसना चौकी इंचार्ज को अब कोर्ट ने भी फटकारा है। डकैती के एक मुकदमे में अधूरी केस डायरी लेकर दो अपराधियों के साथ कोर्ट पहुंचे। केस डायरी में वादी के बयान तक नहीं थे। कोर्ट ने विवेचक के खिलाफ एसएसपी को लिखते हुए अभियुक्तों की रिमांड मंजूर कर ली।
बताया गया है कि मडराक में डकैती के एक मामले में एसआई राकेश सिंह ने प्रशांत शर्मा निवासी आसना और कैलाश चंद्रपाल निवासी सरोज नगर एटा चुंगी को पकड़ा। इसके बाद 5 मई को कोर्ट पहुंचकर रिमांड के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया। केस डायरी में वादी के बयान न होने पर छह जून को तलब कर लिया। वादी संजीव का बयान लेकर अगले दिन पहुंचे। केस डायरी में यह स्पष्ट नहीं था कि पीड़ित पर तमंचा किसने ताना। कोर्ट ने धारा 397 हटाते हुए धारा-394 में 19 जून तक रिमांड मंजूर कर लिया है।
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ब्यूरो, अमर उजाला अलीगढ़।
अलीगढ़। डकैती प्रकरण में पूर्व विधायक ठा. राकेश सिंह की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। एक तरफ जहां मुकदमे में लगी एफआर पर निचली अदालत से आपत्ति खारिज होने के बाद वादी सीओ शबीह हैदर ने रिवीजन याचिका दायर की है। वहीं एसएसपी ने सिविल लाइंस पुलिस को अग्रिम विवेचना के आदेश दे दिए हैं।
बता दें कि सत्ताधारी विधायक रहते ठा. राकेश सिंह पर 25 जून 2013 को पुलिस लाइन परिसर में तत्कालीन आरआई शबीद हैदर के दफ्तर में घुसकर डकैती का आरोप लगा था। शबीह हैदर ने सिविल लाइंस में ठा. राकेश सिंह और उनके कुछ समर्थकों पर सिविल लाइंस में मुकदमा दर्ज कराया था।
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आरोप था कि विधायक सुरक्षाकर्मियों की शिकायत लेकर आए। उन्हें आश्वासन भी दिया गया। बावजूद इसके उन्होंने व समर्थकों ने अभद्र व्यवहार कर कैमरा छीन लिया। इस मामले में पुलिस ने लंबे समय तक विवेचना जारी रखने के बाद एफआर लगाई। आरआई से सीओ बने शबीह हैदर ने इस पर कोर्ट में आपत्ति लगाई। निचली अदालत ने आपत्ति खारिज कर दी है। इस पर सीओ ने अब सत्र न्यायालय में रिवीजन याचिका दायर की है।
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इस पर सुनवाई के लिए तारीख नियत हो गई है। इधर, एसएसपी राजेश पांडेय के अनुसार सीओ उनसे मिले थे और उन्होंने इस मामले में अग्रिम विवेचना का अनुरोध किया। इस पर मामले में दफा 173/8 के तहत अग्रिम विवेचना के निर्देश सिविल लाइंस इंस्पेक्टर को दिए गए हैं।
आसना चौकी इंचार्ज को कोर्ट की फटकार
अलीगढ़। मेयर की धमकी प्रकरण से चर्चाओं में आए आसना चौकी इंचार्ज को अब कोर्ट ने भी फटकारा है। डकैती के एक मुकदमे में अधूरी केस डायरी लेकर दो अपराधियों के साथ कोर्ट पहुंचे। केस डायरी में वादी के बयान तक नहीं थे। कोर्ट ने विवेचक के खिलाफ एसएसपी को लिखते हुए अभियुक्तों की रिमांड मंजूर कर ली।
बताया गया है कि मडराक में डकैती के एक मामले में एसआई राकेश सिंह ने प्रशांत शर्मा निवासी आसना और कैलाश चंद्रपाल निवासी सरोज नगर एटा चुंगी को पकड़ा। इसके बाद 5 मई को कोर्ट पहुंचकर रिमांड के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया। केस डायरी में वादी के बयान न होने पर छह जून को तलब कर लिया। वादी संजीव का बयान लेकर अगले दिन पहुंचे। केस डायरी में यह स्पष्ट नहीं था कि पीड़ित पर तमंचा किसने ताना। कोर्ट ने धारा 397 हटाते हुए धारा-394 में 19 जून तक रिमांड मंजूर कर लिया है।