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हत्या आदि के मुकदमों में जमानत याचिका खारिज

Sat, 10 Mar 2018 01:52 AM IST
Updated Sat, 10 Mar 2018 01:52 AM IST
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हत्या आदि के मुकदमों में जमानत याचिका खारिज
क्राइम डेस्क, अमर उजाला, अलीगढ़।
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प्रभारी सत्र न्यायाधीश के न्यायालय ने विभिन्न मामलों में अभियुक्तों की जमानत याचिका खारिज कर दी है। अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता डीजीसी डॉ. अबसार किदवई के अनुसार हत्या के एक आरोपी प्रशांत उर्फ चवन्नी ठाकुर उर्फ सनी उर्फ अभी जादौन पुत्र वीरेश निवासी जिरौली डोर थाना लोधा की जमानत याचिका निरस्त कर दी है।

उस पर संजीव यादव उर्फ सोेनू की हत्या का आरोप है। इसी मामले में एक और अभियुक्त शिशुपाल उर्फ शिशुआ पुत्र राजवीर शर्मा निवासी प्रिंस नगर मेहरोज बाईपास थाना बन्नादेवी हाल निवासी मेहरोज बाईपास के पास थाना देहली गेट की जमानत याचिका भी कोर्ट ने खारिज कर दी।
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वाहिद उर्फ छोटू पुत्र जाकिर निवासी हमदर्द नगर थाना सिविल लाइंस की जमानत याचिका भी कोर्ट ने निरस्त कर दी है। उस पर मारपीट कर जान से मारने की नीयत से फायर करने का आरोप है।
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हत्या के तीन आरोेपियों आलमगीर, सलीम, बल्ले खां निवासी खुर्रमपुर थाना विजयगढ़ अलीगढ़ की जमानत याचिका भी कोर्ट ने खारिज कर दी।

इसी मामले में तीन अभियुक्तों गुलचमन, मुकीम व हारुन निवासी खुर्रमपुर थाना विजयगढ़ की जमानत याचिका भी कोर्ट ने खारिज कर दी।

इन पर रामवीर शर्मा की हत्या व कुछ अन्य लोगोें को मारपीट कर गंभीर रूप से घायल करने का आरोप है। हत्या के ही आरोपी शीलेंद्र पुत्र कुंवरपाल सिंह जाटव निवासी ग्राम गुरुसिकरन थाना हरदुआगंज की जमानत याचिका भी कोर्ट ने निरस्त कर दी। आरोप है कि उसने एक महिला की हत्या की थी।
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