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ठगी के तीन प्रकरणों में जमानत याचिकाएं खारिज
Updated Wed, 11 Oct 2017 01:59 AM IST
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ठगी के तीन प्रकरणों में जमानत याचिकाएं खारिज
ब्यूरो, अमर उजाला ,अलीगढ़।
सत्र न्यायाधीश कल्पना मिश्रा के न्यायालय से ठगी आदि के मुकदमों में तीन जमानत याचिकाएं खारिज की गई हैं। अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता डीजीसी डॉ. अबसार किदवई ने बताया कि रामवीर सिंह व मीना देवी निवासीगण अंबेडकर नगर गांधीपार्क की ओर से जमानत याचिका दायर की गई थी।
इन दोनों पर वर्ष 2010 में नौकरी दिलाने के नाम पर 25 हजार रुपये लेने का आरोप था। इसके बाद न तो रुपये मिले और न नौकरी। इस मामले में अदालत ने उनकी जमानत खारिज की है।
इसी तरह सुधाकर साहू निवासी मढ़ई सोरों कासगंज की जमानत याचिका खारिज की गई है। इन पर सर सैयद नगर निवासी व्यक्ति का एटीएम कार्ड बदलकर 1 जुलाई 2017 को 90 हजार की ऑनलाइन ठगी का आरोप था।
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इस गैंग के तीन सदस्य क्वार्सी पुलिस ने गिरफ्तार किए थे। इसी न्यायालय से नीरज शर्मा निवासी सूत मील बीमा नगर बन्नादेवी की जमानत याचिका खारिज की गई है। इन पर जमीन के फर्जीवाड़े का आरोप था।
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ब्यूरो, अमर उजाला ,अलीगढ़।
सत्र न्यायाधीश कल्पना मिश्रा के न्यायालय से ठगी आदि के मुकदमों में तीन जमानत याचिकाएं खारिज की गई हैं। अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता डीजीसी डॉ. अबसार किदवई ने बताया कि रामवीर सिंह व मीना देवी निवासीगण अंबेडकर नगर गांधीपार्क की ओर से जमानत याचिका दायर की गई थी।
इन दोनों पर वर्ष 2010 में नौकरी दिलाने के नाम पर 25 हजार रुपये लेने का आरोप था। इसके बाद न तो रुपये मिले और न नौकरी। इस मामले में अदालत ने उनकी जमानत खारिज की है।
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इसी तरह सुधाकर साहू निवासी मढ़ई सोरों कासगंज की जमानत याचिका खारिज की गई है। इन पर सर सैयद नगर निवासी व्यक्ति का एटीएम कार्ड बदलकर 1 जुलाई 2017 को 90 हजार की ऑनलाइन ठगी का आरोप था।
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इस गैंग के तीन सदस्य क्वार्सी पुलिस ने गिरफ्तार किए थे। इसी न्यायालय से नीरज शर्मा निवासी सूत मील बीमा नगर बन्नादेवी की जमानत याचिका खारिज की गई है। इन पर जमीन के फर्जीवाड़े का आरोप था।