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हत्या के मामले में तीन को अम्रकैद, 50 हजार का जुर्माना
Updated Sun, 01 Oct 2017 05:27 PM IST
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हत्या के मामले में तीन को उम्रकैद, 50 हजार जुर्माना
ब्यूरो, अमर उजाला, अलीगढ़।
हत्या के एक मामले में अदालत ने तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 50 हजार रुपये जुर्माना अदा करने के लिए भी कहा गया है। इसी मामले में अदालत ने छह आरोपियों को बरी कर दिया है।
एडीजीसी ललित कुमार सक्सेना ने बताया वादी सतीश चंद्र पुत्र कोमल सिंह निवासी गांव दत्ताचोली, थाना पालीमुकीमपुर, हाल निवासी मित्र मंडल धर्मकांटा वाली गली थाना गांधी पार्क ने अपने पड़ोसी विजय यादव पुत्र महेंद्र सिंह से ढाई लाख रुपया बतौर उधार ले रखा था।
इस बात के लिए सतीश लगातार तगादा करता था। जबकि वह लोग उसे टालते रहते थे। 11 फरवरी 2015 को इसी बात पर दोनों पक्षों में झगड़ा हो गया। कुछ दिन बाद पैसे लेने के लिए सतीश अपनी पत्नी शालिनी, भांजा प्र्रशांत कुमार और निशांत कुमार पुत्र बिजेंद्र सिंह निवासी आलमपुर थाना दादों के साथ विजय के घर पहुंचे। यहां पर कुछ लोग पहले से ही मौजूद थे।
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यह लोग सतीश को देखते ही हमलावर हो गए। कुछ हमलावरों ने प्र्रशांत के गोली मार दी। इस मामले में आठ लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया।
अदालत में सुनवाई के दौरान विजय और चंद्र विजय पुत्र महेंद्र सिंह निवासी दादों, हाल पता वैष्णो धाम कालोनी गांधी पार्क व तनुज पुत्र रामफूल, निवासी गली नंबर दो, सरोज नगर, थाना क्वार्सी अलीगढ़ को दोषी पाया गया। विजय पहले से ही न्यायिक अभिरक्षा में हैं। जबकि अन्य दो के जमानत निरस्त कर दी गई है।
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ब्यूरो, अमर उजाला, अलीगढ़।
हत्या के एक मामले में अदालत ने तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 50 हजार रुपये जुर्माना अदा करने के लिए भी कहा गया है। इसी मामले में अदालत ने छह आरोपियों को बरी कर दिया है।
एडीजीसी ललित कुमार सक्सेना ने बताया वादी सतीश चंद्र पुत्र कोमल सिंह निवासी गांव दत्ताचोली, थाना पालीमुकीमपुर, हाल निवासी मित्र मंडल धर्मकांटा वाली गली थाना गांधी पार्क ने अपने पड़ोसी विजय यादव पुत्र महेंद्र सिंह से ढाई लाख रुपया बतौर उधार ले रखा था।
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इस बात के लिए सतीश लगातार तगादा करता था। जबकि वह लोग उसे टालते रहते थे। 11 फरवरी 2015 को इसी बात पर दोनों पक्षों में झगड़ा हो गया। कुछ दिन बाद पैसे लेने के लिए सतीश अपनी पत्नी शालिनी, भांजा प्र्रशांत कुमार और निशांत कुमार पुत्र बिजेंद्र सिंह निवासी आलमपुर थाना दादों के साथ विजय के घर पहुंचे। यहां पर कुछ लोग पहले से ही मौजूद थे।
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यह लोग सतीश को देखते ही हमलावर हो गए। कुछ हमलावरों ने प्र्रशांत के गोली मार दी। इस मामले में आठ लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया।
अदालत में सुनवाई के दौरान विजय और चंद्र विजय पुत्र महेंद्र सिंह निवासी दादों, हाल पता वैष्णो धाम कालोनी गांधी पार्क व तनुज पुत्र रामफूल, निवासी गली नंबर दो, सरोज नगर, थाना क्वार्सी अलीगढ़ को दोषी पाया गया। विजय पहले से ही न्यायिक अभिरक्षा में हैं। जबकि अन्य दो के जमानत निरस्त कर दी गई है।