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जानलेवा हमले में तीन आरोपियों को छह साल की कैद
Updated Thu, 03 Aug 2017 01:58 AM IST
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जानलेवा हमले में तीन आरोपियों को छह साल की कैद
ब्यूरो, अमर उजाला अलीगढ़।
अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 12 प्रमोद कुमार तृतीय ने जानलेवा हमले के तीन दोषियों को छह-छह साल कैद की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता एडीजीसी गोपाल सिंह राना के मुताबिक नौ मार्च 2004 को गोवर्धन पुत्र सोनपाल निवासी ढांटोली थाना गोंडा अलीगढ़ अपनी पत्नी बबिता व बेटी प्रवेश जब घर के साथ दरवाजे पर खड़े थे।
इसी दौरान रात आठ बजे लोकेंद्र पुत्र सौदान सिंह, सौदान सिंह पुत्र रामजीलाल व सत्यवीर पुत्र नत्थी सिंह के बीच कस्बा गोंडा में रखे खोखे को लेकर झगड़ा हो गया। इस झगड़े में दोनों पक्षों में फायरिंग होने लगी। फायरिंग में छर्रे लगने से गोवर्धन की पत्नी बबिता, पुत्री प्रवेश व भतीजा कालू घायल हो गए। पुलिस ने इस मामले में रिपोर्ट दर्ज की। विवेचना के बाद विवेचनाधिकारी ने इस मामले में लोकेंद्र, सत्यवीर व सौदान के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। कोर्ट ने अब इन तीनों अभियुक्तों को दोषी मानते हुए छह-छह साल की कैद और अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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ब्यूरो, अमर उजाला अलीगढ़।
अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 12 प्रमोद कुमार तृतीय ने जानलेवा हमले के तीन दोषियों को छह-छह साल कैद की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता एडीजीसी गोपाल सिंह राना के मुताबिक नौ मार्च 2004 को गोवर्धन पुत्र सोनपाल निवासी ढांटोली थाना गोंडा अलीगढ़ अपनी पत्नी बबिता व बेटी प्रवेश जब घर के साथ दरवाजे पर खड़े थे।
इसी दौरान रात आठ बजे लोकेंद्र पुत्र सौदान सिंह, सौदान सिंह पुत्र रामजीलाल व सत्यवीर पुत्र नत्थी सिंह के बीच कस्बा गोंडा में रखे खोखे को लेकर झगड़ा हो गया। इस झगड़े में दोनों पक्षों में फायरिंग होने लगी। फायरिंग में छर्रे लगने से गोवर्धन की पत्नी बबिता, पुत्री प्रवेश व भतीजा कालू घायल हो गए। पुलिस ने इस मामले में रिपोर्ट दर्ज की। विवेचना के बाद विवेचनाधिकारी ने इस मामले में लोकेंद्र, सत्यवीर व सौदान के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। कोर्ट ने अब इन तीनों अभियुक्तों को दोषी मानते हुए छह-छह साल की कैद और अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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