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हाथरस के 30 व्यापारियों पर मुकदमा, अलीगढ़ में चार के लाइसेंस निरस्त

Sat, 02 May 2020 01:18 AM IST
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Sat, 02 May 2020 01:18 AM IST
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30 traders of Hathras sued, license of four canceled in Aligarh
सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन, मास्क लगाने के नियमों का पालन नहीं करने पर हाथरस के 30 और अलीगढ़ के चार मंडी व्यापारियों पर महामारी अधिनियम के तहत कार्रवाई हुई है। मंडी उपनिदेशक प्रशासन ने कहा कि अब मंडी में प्रवेश करने वाले व्यापारियों को हर हाल में उक्त नियमों का सख्ती से पालन करना होगा अन्यथा उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई होगी।
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उपनिदेशक (प्रशासन) मंडी नरेंद्र कुमार ने बताया कि सभी मंडियों में प्रवेश करने वालों की पहले थर्मल स्क्रीनिंग कराई जा रही है। मंडियों के गेट पर हाथ धोने के लिये टंकी रखी गई है, जिसका कनेक्शन एक हैंडल से किया गया है, पैर से इस हैंडल दबाने पर पानी व लिक्वड शोप निकलेगा और बिना छुए हाथ धोए जा सकेंगे। सोशल डिस्टेसिंग के लिये मंडियों में पुलिस के अतिरिक्त 44 पीआरडी जवान लगाए गए हैं। सभी को मास्क और मुंह ढकना अनिवार्य है।
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उन्होंने बताया कि मंडियों में गेहूं की बिक्री नीलामी से हो रही है, जिसमें सोशल डिस्टेसिंग के लिये सर्किल व्यवस्था है। मंडी परिसरों में फल और सब्जी के फुटकर व्यापारियों का आवागमन पूरी तरह प्रतिबंधित है, जिसका उल्लंघन करने पर हाथरस मंडी सचिव द्वारा 30 फुटकर व्यापारियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है। अलीगढ़ मंडी में सभापति मंडी ने लॉकडाउन के उल्लघंन में चार दुकानों के लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं।
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