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चैक बाउंस होने पर एक वर्ष की कैद सहित छह लाख का जुर्माना
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क्राइम डेस्क, अमर उजाला, अलीगढ़
तीन लाख रुपये के दो चेक बाउंस होने के एक मामले में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-3 ऋतु नागर ने एक व्यक्ति को एक वर्ष की कैद सहित छह लाख रुपये के जुर्माने से दंडित किया है।
वाकये के अनुसार सुधीर कुमार गुप्ता निवासी विकास नगर, एटा चुंगी ने अर्जुन सिंह निवासी कैलाश नगर, गांधी पार्क को 2011 में घरेलू संबंधों के चलते जरूरत के दौरान तीन लाख रुपये उधार दिए थे। इसकी एवज में अर्जुन ने दो चेक सुधीर के पास जमा कर दिए थे।
सुधीर का आरोप है कि काफी समय बाद भी अर्जुन ने उसके पैसे वापस नहीं किए। एक दिन उसने उक्त चेकों को बैंक में जमा कर पैसे निकालने की बात कही। इस पर उसने बैंक में चेक जमा कर दिए। मगर, चेक बाउंस हो गए थे। कोर्ट के आदेशानुसार जुर्माने की राशि से 5.85 लाख रुपये सुधीर को दिए जाएंगे।
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तीन लाख रुपये के दो चेक बाउंस होने के एक मामले में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-3 ऋतु नागर ने एक व्यक्ति को एक वर्ष की कैद सहित छह लाख रुपये के जुर्माने से दंडित किया है।
वाकये के अनुसार सुधीर कुमार गुप्ता निवासी विकास नगर, एटा चुंगी ने अर्जुन सिंह निवासी कैलाश नगर, गांधी पार्क को 2011 में घरेलू संबंधों के चलते जरूरत के दौरान तीन लाख रुपये उधार दिए थे। इसकी एवज में अर्जुन ने दो चेक सुधीर के पास जमा कर दिए थे।
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सुधीर का आरोप है कि काफी समय बाद भी अर्जुन ने उसके पैसे वापस नहीं किए। एक दिन उसने उक्त चेकों को बैंक में जमा कर पैसे निकालने की बात कही। इस पर उसने बैंक में चेक जमा कर दिए। मगर, चेक बाउंस हो गए थे। कोर्ट के आदेशानुसार जुर्माने की राशि से 5.85 लाख रुपये सुधीर को दिए जाएंगे।
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