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चार को आजीवन कारावास
Updated Sat, 08 Dec 2018 01:51 AM IST
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क्राइम न्यूज, अमर उजाला, अलीगढ़
पांच साल पहले हुई हत्या के एक मामले में अदालत ने चार आरोपियों को आजीवन कारावास और 10-10 हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।
एडीजीसी सुधांशु अग्रवाल ने बताया कि 18 जून 2015 में परम सिंह पुत्र शशि सिंह निवासी अतरौली ने मुकदमा दर्ज कराया था कि उसके छोटे भाई ज्ञान सिंह खेत पर ही झोपड़ी डालकर रहते थे। गांव में रंजिश के चलते उनकी हत्या कर दी गई थी और बाद में उनकी झोपड़ी में आग लगा दी गई थी। इस हत्याकांड में रामजीलाल, सुरेश, महेश और रामहरि को नामजद किया गया था। सुनवाई के दौरान आरोपियों पर दोष सिद्ध हुआ। जिसके बाद आरोपियों को आजीवन कारावास और 10-10 हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। अर्थ दंड अदा नहीं करने पर आरोपियों को छह छह महीने अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
हत्या के दो मामलों में जमानत याचिका खारिज
अलीगढ़। अलग-अलग मामलों में अदालत ने आरोपियों की जमानत खारिज कर दी। थाना सिविल लाइन क्षेत्र में रेडियो कालोनी में 23 अक्तूबर को हुई शावेज हत्याकांड में आरोपी जुबैर, अहमद, कुमैल और दानिश की जमानत याचिका खारिज कर दी। इसके अलावा 10 अगस्त 2018 हुए शरद गुप्ता की हत्या में आरोपी रिंकू उर्फ अरविंद की जमानत याचिका खारिज कर दी।
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पांच साल पहले हुई हत्या के एक मामले में अदालत ने चार आरोपियों को आजीवन कारावास और 10-10 हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।
एडीजीसी सुधांशु अग्रवाल ने बताया कि 18 जून 2015 में परम सिंह पुत्र शशि सिंह निवासी अतरौली ने मुकदमा दर्ज कराया था कि उसके छोटे भाई ज्ञान सिंह खेत पर ही झोपड़ी डालकर रहते थे। गांव में रंजिश के चलते उनकी हत्या कर दी गई थी और बाद में उनकी झोपड़ी में आग लगा दी गई थी। इस हत्याकांड में रामजीलाल, सुरेश, महेश और रामहरि को नामजद किया गया था। सुनवाई के दौरान आरोपियों पर दोष सिद्ध हुआ। जिसके बाद आरोपियों को आजीवन कारावास और 10-10 हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। अर्थ दंड अदा नहीं करने पर आरोपियों को छह छह महीने अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
हत्या के दो मामलों में जमानत याचिका खारिज
अलीगढ़। अलग-अलग मामलों में अदालत ने आरोपियों की जमानत खारिज कर दी। थाना सिविल लाइन क्षेत्र में रेडियो कालोनी में 23 अक्तूबर को हुई शावेज हत्याकांड में आरोपी जुबैर, अहमद, कुमैल और दानिश की जमानत याचिका खारिज कर दी। इसके अलावा 10 अगस्त 2018 हुए शरद गुप्ता की हत्या में आरोपी रिंकू उर्फ अरविंद की जमानत याचिका खारिज कर दी।
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