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पूजा शकुन प्रकरण में तीन को मिली जमानत
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न्यूज डेस्क, अमर उजाला अलीगढ़।
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पुतले को गोली मारने और उसका दहन करने के मामले में जेल जाने वाले हरीशंकर, जयवीर और राजीव को शुक्रवार को कोर्ट की ओर से जमानत दे दी गई। मामले की मुख्य आरोपी अखिल भारत हिंदू महासभा की राष्ट्रीय सचिव पूजा शकुन पांडेय व उनके पति अशोक पांडेय द्वारा अदालत में दाखिल की गई जमानत याचिका पर सोमवार को सुनवाई नियत की गई है।
गौरतलब है कि 30 जनवरी को अखिल भारत हिंदू महासभा के बी दास कंपाउंड नौरंगाबाद स्थित कार्यालय पर आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पुतले को गोली मारने व पुतला दहन का कार्यक्रम किया गया था।
इसकी जानकारी पर पुलिस ने स्वत: संज्ञान लेते हुए पूजा शकुन व अशोक पांडेय सहित 11 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने इस प्रकरण में दस आरोपियों की गिरफ्तारी कर जेल भेजा जा चुका था। इनमें से अदालत ने तीन आरोपियों की जमानत अर्जी को मंजूरी दे दी है।
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राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पुतले को गोली मारने और उसका दहन करने के मामले में जेल जाने वाले हरीशंकर, जयवीर और राजीव को शुक्रवार को कोर्ट की ओर से जमानत दे दी गई। मामले की मुख्य आरोपी अखिल भारत हिंदू महासभा की राष्ट्रीय सचिव पूजा शकुन पांडेय व उनके पति अशोक पांडेय द्वारा अदालत में दाखिल की गई जमानत याचिका पर सोमवार को सुनवाई नियत की गई है।
गौरतलब है कि 30 जनवरी को अखिल भारत हिंदू महासभा के बी दास कंपाउंड नौरंगाबाद स्थित कार्यालय पर आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पुतले को गोली मारने व पुतला दहन का कार्यक्रम किया गया था।
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इसकी जानकारी पर पुलिस ने स्वत: संज्ञान लेते हुए पूजा शकुन व अशोक पांडेय सहित 11 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने इस प्रकरण में दस आरोपियों की गिरफ्तारी कर जेल भेजा जा चुका था। इनमें से अदालत ने तीन आरोपियों की जमानत अर्जी को मंजूरी दे दी है।
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