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एएमयू पेपर लीक मामले में संविदाकर्मी की जमानत अर्जी खारिज
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क्राइम न्यूज, अमर उजाला, अलीगढ़।
एएमयू की एमबीए प्रवेश परीक्षा का पेपर लीक कराने के मामले में सत्र न्यायालय ने एक आरोपी संविदा एएमयूकर्मी की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। बता दें कि अभी इस मामले में पुलिस की विवेचना जारी है और कई आरोपी फरार भी चल रहे हैं। पुलिस के स्तर से इस दिशा में लगातार प्रयास किए जाने की बात कही जा रही है।
वाकया 26 मई का है, जब एएमयू में एमबीए की प्रवेश परीक्षा में बसपा नेता व मेयर के करीबी फिरोज आलम उर्फ राजा व कन्नौज के जिला पंचायत अध्यक्ष व सपा नेता तहसीम सिद्दीकी के भांजे हैदर के कहने पर एएमयू कर्मियों ने यह पेपर ली किया था। बाद में पेपर वापस कर दिया था और सॉल्व आंसर की भी अंदर पहुंचाई थी।
इस मामले में पुलिस ने फिरोज व हैदर के अलावा एएमयू के संविदाकर्मी मो.इरशाद पुत्र मुख्तियार अहमद नाला रोड जमालपुर सिविल लाइंस (पानी पिलाने वाला कर्मचारी एएमयू), तारिक पुत्र अनीस मोहम्मद हमदर्दनगर डी जमालपुर थाना सिविल लाइंस (डेली वेजरकर्मी एएमयू) को गिरफ्तार किया था।
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इन चारों को जेल भेजने के बाद एक अन्य आरोपी भी जेल भेजा गया था। इस मामले में डीजीसी धीरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि एएमयू के संविदाकर्मी तारिक की ओर से जमानत अर्जी सत्र न्यायाधीश नवीन कुमार श्रीवास्तव के न्यायालय में दायर की गई, जिसे अदालत ने गंभीर अपराध मानते हुए जमानत खारिज कर दी है।
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एएमयू की एमबीए प्रवेश परीक्षा का पेपर लीक कराने के मामले में सत्र न्यायालय ने एक आरोपी संविदा एएमयूकर्मी की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। बता दें कि अभी इस मामले में पुलिस की विवेचना जारी है और कई आरोपी फरार भी चल रहे हैं। पुलिस के स्तर से इस दिशा में लगातार प्रयास किए जाने की बात कही जा रही है।
वाकया 26 मई का है, जब एएमयू में एमबीए की प्रवेश परीक्षा में बसपा नेता व मेयर के करीबी फिरोज आलम उर्फ राजा व कन्नौज के जिला पंचायत अध्यक्ष व सपा नेता तहसीम सिद्दीकी के भांजे हैदर के कहने पर एएमयू कर्मियों ने यह पेपर ली किया था। बाद में पेपर वापस कर दिया था और सॉल्व आंसर की भी अंदर पहुंचाई थी।
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इस मामले में पुलिस ने फिरोज व हैदर के अलावा एएमयू के संविदाकर्मी मो.इरशाद पुत्र मुख्तियार अहमद नाला रोड जमालपुर सिविल लाइंस (पानी पिलाने वाला कर्मचारी एएमयू), तारिक पुत्र अनीस मोहम्मद हमदर्दनगर डी जमालपुर थाना सिविल लाइंस (डेली वेजरकर्मी एएमयू) को गिरफ्तार किया था।
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इन चारों को जेल भेजने के बाद एक अन्य आरोपी भी जेल भेजा गया था। इस मामले में डीजीसी धीरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि एएमयू के संविदाकर्मी तारिक की ओर से जमानत अर्जी सत्र न्यायाधीश नवीन कुमार श्रीवास्तव के न्यायालय में दायर की गई, जिसे अदालत ने गंभीर अपराध मानते हुए जमानत खारिज कर दी है।