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किशोरी से दुष्कर्म के मामले में दो को बीस-बीस साल की सजा
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क्राइम न्यूज, अमर उजाला, अलीगढ़
एडीजे-7 विशेष न्यायाधीश लैंगिक अपराध अनिल कुमार सिंह प्रथम के न्यायालय से बरला क्षेत्र में 14 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म के मुकदमे में दो आरोपियों को 20-20 साल की सजा व 25-25 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया गया है।
अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता एडीजीसी रविकांत शर्मा व रघुवंश शर्मा के अनुसार थाना बरला क्षेत्र की महिला दो मई 2014 को अपनी बेटी की ससुराल आई थी। उसके घर पर दो बेटे और बेटी थी। दोनों बेटे पढ़ने के लिए स्कूल चले गए। तभी घर पर बेटी को अकेला देख देवराज और विक्रम घर में घुस गए और किशोरी के साथ दुष्कर्म किया। शोर मचाने पर आसपास के लोग एकत्रित हो गए। इसी बीच दोनों आरोपी जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए। सूचना पर पहुंची मां को किशोरी ने पूरी बात बताई।
पीड़िता की मां ने थाना बरला में मुकदमा दर्ज कराया। जिसकी विवेचना में दोनों दोषी पाये गए। अदालत में आरोप पत्र दायर किया गया। इसका ट्रायल एडीजे-7 में शुरू हुआ। जहां साक्ष्यों व गवाही के आधार पर अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए 20-20 साल कैद व 25-25 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है।
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एडीजे-7 विशेष न्यायाधीश लैंगिक अपराध अनिल कुमार सिंह प्रथम के न्यायालय से बरला क्षेत्र में 14 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म के मुकदमे में दो आरोपियों को 20-20 साल की सजा व 25-25 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया गया है।
अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता एडीजीसी रविकांत शर्मा व रघुवंश शर्मा के अनुसार थाना बरला क्षेत्र की महिला दो मई 2014 को अपनी बेटी की ससुराल आई थी। उसके घर पर दो बेटे और बेटी थी। दोनों बेटे पढ़ने के लिए स्कूल चले गए। तभी घर पर बेटी को अकेला देख देवराज और विक्रम घर में घुस गए और किशोरी के साथ दुष्कर्म किया। शोर मचाने पर आसपास के लोग एकत्रित हो गए। इसी बीच दोनों आरोपी जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए। सूचना पर पहुंची मां को किशोरी ने पूरी बात बताई।
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पीड़िता की मां ने थाना बरला में मुकदमा दर्ज कराया। जिसकी विवेचना में दोनों दोषी पाये गए। अदालत में आरोप पत्र दायर किया गया। इसका ट्रायल एडीजे-7 में शुरू हुआ। जहां साक्ष्यों व गवाही के आधार पर अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए 20-20 साल कैद व 25-25 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है।
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