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हत्या के मामले में भाई व भतीजे को उम्रकैद
Updated Thu, 30 Nov 2017 01:50 AM IST
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हत्या के मामले में भाई व भतीजे को उम्रकैद
ब्यूरो, अमर उजाला अलीगढ़।
एडीजे कोर्ट संख्या 12 प्रमोद कुमार तृतीय के न्यायालय से हत्या के मामले में मृतक के भाई व भतीजे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। इसी मामले में चार अन्य अभियुक्तों को तीन-तीन साल की कैद की सजा मिली है।
अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता एडीजीसी गोपाल सिंह राना के अनुसार ओमवीर निवासी मजूपुरा थाना गोंडा जब अपनी पैतृक खेती का अनाज अथवा पैसा लेने के लिए आगरा से मजूपुरा आए थे, तो 16 अप्रैल 2001 को अनाज व पैसे की मांग करने पर उसके बड़े भाई सुखवीर से उसका झगड़ा हो गया। सुखवीर के कहने पर सुनील ने तमंचे से गोली मारकर ओमवीर की हत्या कर दी। बाद में इन लोगों ने कुछ अन्य लोगों के साथ मिलकर उसकी लाश को जलाकर सबूत नष्ट कर दिया। गोंडा थाना पुलिस ने घटना की रिपोर्ट दर्ज करने के बाद आरोप पत्र दाखिल किया। अब कोर्ट ने आरोपी सुखवीर सिंह, सुनील सिंह को आजीवान कारावास और विजेंद्र, छत्रपाल, जयपाल व दिलावर को तीन-तीन साल की कैद की सजा सुनाई है।
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ब्यूरो, अमर उजाला अलीगढ़।
एडीजे कोर्ट संख्या 12 प्रमोद कुमार तृतीय के न्यायालय से हत्या के मामले में मृतक के भाई व भतीजे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। इसी मामले में चार अन्य अभियुक्तों को तीन-तीन साल की कैद की सजा मिली है।
अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता एडीजीसी गोपाल सिंह राना के अनुसार ओमवीर निवासी मजूपुरा थाना गोंडा जब अपनी पैतृक खेती का अनाज अथवा पैसा लेने के लिए आगरा से मजूपुरा आए थे, तो 16 अप्रैल 2001 को अनाज व पैसे की मांग करने पर उसके बड़े भाई सुखवीर से उसका झगड़ा हो गया। सुखवीर के कहने पर सुनील ने तमंचे से गोली मारकर ओमवीर की हत्या कर दी। बाद में इन लोगों ने कुछ अन्य लोगों के साथ मिलकर उसकी लाश को जलाकर सबूत नष्ट कर दिया। गोंडा थाना पुलिस ने घटना की रिपोर्ट दर्ज करने के बाद आरोप पत्र दाखिल किया। अब कोर्ट ने आरोपी सुखवीर सिंह, सुनील सिंह को आजीवान कारावास और विजेंद्र, छत्रपाल, जयपाल व दिलावर को तीन-तीन साल की कैद की सजा सुनाई है।
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