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यमुना की खादर में अवैध खनन की दोषी फर्म का ठेका निरस्त
Updated Tue, 08 Aug 2017 01:28 AM IST
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यमुना की खादर में अवैध खनन की दोषी फर्म का ठेका निरस्त
ब्यूरो, अमर उजाला अलीगढ़।
यमुना नदी खादर के गांव घरबरा के आसपास तयशुदा स्थान के बजाए दूसरे स्थान से खनन की आरोपी फर्म मैसर्स दिमानियां बिल्डर्स का खनन का ठेका डीएम के आदेश पर निरस्त कर दिया गया है। फर्म पर 15800 घन मीटर बालू अवैध रूप से खनन का आरोप है।
गांव नेकपुर बुलंदशहर निवासी हेमंत कुमार पुत्र धर्मपाल सिंह की फर्म मैसर्स दिमानियां बिल्डर्स के पास यमुना के खादर वाले गांव घरबरा के पास बालू खनन का ठेका था। लंबे समय से शिकायतें मिल रही थी कि फर्म संचालक प्रशासन द्वारा स्वीकृत स्थान के बजाए अलग स्थान से बालू का अवैध खनन करा रहा है।
डीएम ने एसडीएम खैर को जांच के आदेश दिए थे। एसडीएम ने अपनी जांच रिपोर्ट में शिकायत को सही ठहराते हुए कहा कि निरीक्षण में स्पष्ट है कि स्वीकृत स्थान के बजाए अलग स्थान से करीब 15800 घन मीटर बालू की खुदाई की गई है। इस रिपोर्ट के आधार पर फर्म से स्पष्टीकरण मांगते हुए शो काज नोटिस जारी किया गया।
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स्पष्टीकरण में फर्म स्वामी स्वीकृत स्थान से खुदाई की बात पर अड़ा रहा। जबकि साक्ष्य इसकी विपरीत कहानी कह रहे थे। डीएम ऋषिकेश भास्कर याशोद ने बताया कि स्वीकृत स्थान के बाजए अलग स्थान से खनन की दोषी फर्म का ठेका निरस्त कर दिया गया है।
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ब्यूरो, अमर उजाला अलीगढ़।
यमुना नदी खादर के गांव घरबरा के आसपास तयशुदा स्थान के बजाए दूसरे स्थान से खनन की आरोपी फर्म मैसर्स दिमानियां बिल्डर्स का खनन का ठेका डीएम के आदेश पर निरस्त कर दिया गया है। फर्म पर 15800 घन मीटर बालू अवैध रूप से खनन का आरोप है।
गांव नेकपुर बुलंदशहर निवासी हेमंत कुमार पुत्र धर्मपाल सिंह की फर्म मैसर्स दिमानियां बिल्डर्स के पास यमुना के खादर वाले गांव घरबरा के पास बालू खनन का ठेका था। लंबे समय से शिकायतें मिल रही थी कि फर्म संचालक प्रशासन द्वारा स्वीकृत स्थान के बजाए अलग स्थान से बालू का अवैध खनन करा रहा है।
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डीएम ने एसडीएम खैर को जांच के आदेश दिए थे। एसडीएम ने अपनी जांच रिपोर्ट में शिकायत को सही ठहराते हुए कहा कि निरीक्षण में स्पष्ट है कि स्वीकृत स्थान के बजाए अलग स्थान से करीब 15800 घन मीटर बालू की खुदाई की गई है। इस रिपोर्ट के आधार पर फर्म से स्पष्टीकरण मांगते हुए शो काज नोटिस जारी किया गया।
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स्पष्टीकरण में फर्म स्वामी स्वीकृत स्थान से खुदाई की बात पर अड़ा रहा। जबकि साक्ष्य इसकी विपरीत कहानी कह रहे थे। डीएम ऋषिकेश भास्कर याशोद ने बताया कि स्वीकृत स्थान के बाजए अलग स्थान से खनन की दोषी फर्म का ठेका निरस्त कर दिया गया है।