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यमुना एक्सप्रेस वे: किसानों ने किया 14 साल का संघर्ष, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ी लड़ाई...अब मिलेगा मुआवजा

Fri, 14 Jun 2024 10:10 AM IST
धीरेन्द्र सिंह अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: धीरेन्द्र सिंह Updated Fri, 14 Jun 2024 10:10 AM IST
सार

यमुना एक्सप्रेस वे के लिए अधिग्रहीत की गई जमीन के मुआवजे के लिए किसानों ने 14 साल तक संघर्ष किया। सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी, जिसके  बाद उन्हें अब मुआवाजा मिलेगा। 
 

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Yamuna Expressway: Farmers struggled for 14 years fought till Supreme Court now will get compensation
यमुना एक्सप्रेस वे - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

आगरा में 14 साल के लंबे संघर्ष के बाद एत्मादपुर विधानसभा क्षेत्र के कई गांवों के किसानों को अपनी जमीन का मुआवजा मिल सकेगा। सुप्रीम कोर्ट तक चली लड़ाई के बाद अब नेशनल कंपनी लॉ अपील ट्रिब्यूनल ने भी किसानों के हक में फैसला दिया। किसानों को दो माह के भीतर करीब 200 करोड़ रुपये का मुआवजा बांटा जाएगा।
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एत्मादपुर के विधायक डॉ. धर्मपाल सिंह ने यमुना विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी अरुणवीर सिंह से मुलाकात के बाद यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यमुना एक्सप्रेसवे का निर्माण करने वाली कंपनी जेपी ग्रुप के साथ किसानों ने हाईकोर्ट में केस जीता। इसके बाद जेपी ग्रुप ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। यहां भी किसानों के हक में फैसला किया गया। इसके बाद कंपनी ने कंपनी ल़ॉ में अपील दायर की। यहां भी किसानों के हक में फैसला किया गया है। अब एक्सप्रेसवे की कमान सुरक्षा कंपनी संभाल रही है। यमुना विकास प्राधिकरण के अफसरों ने भी मुआवजे पर सहमति जताई है। 21 जून को यमुना प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में इस पर अंतिम मोहर लगेगी। किसानों को चार किस्तों में भुगतान होगा।
 
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यमुना एक्सप्रेस वे के निर्माण के दौरान अधिग्रहीत जमीन के बाद भी एत्मादपुर विधानसभा क्षेत्र के कई किसानों को मुआवजा नहीं मिल सका था। सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट से किसानों के पक्ष में फैसला आने के बाद जेपी ग्रुप ने नेशनल कंपनी लॉ अपील ट्रिब्यूनल ने भी किसानों को मुआवजा देने के आदेश किए हैं। अब किसानों को दो माह के भीतर ही 200 करोड़ रुपये के मुआवजे का भुगतान मिल सकेगा।

 
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