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Agra News: पुलिस कमिश्नरेट कोर्ट में कामकाज शुरू, पहले दिन अधिवक्ताओं को भी हुई परेशानी

Thu, 22 Dec 2022 03:07 PM IST
मुकेश कुमार अमर उजाला ब्यूरो, आगरा
अमर उजाला ब्यूरो, आगरा Published by: मुकेश कुमार Updated Thu, 22 Dec 2022 03:07 PM IST
सार

कोर्ट के पहले दिन अधिवक्ताओं में असमंजस की स्थिति रही। आरोपी को एसीपी कोर्ट में प्रस्तुत किया जाए या एसीएम कोर्ट में लेकर जाएं, इसे लेकर दोपहर तक वकील परेशान रहे।

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Work started in Police Commissionerate Court in Agra
पुलिस आयुक्त कार्यालय, आगरा - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

आगरा में पुलिस कमिश्नरेट कोर्ट बुधवार से शुरू हो गईं। कोर्ट के पहले दिन अधिवक्ताओं में असमंजस की स्थिति रही। आरोपी को एसीपी कोर्ट में प्रस्तुत किया जाए या एसीएम कोर्ट में लेकर जाएं, इसे लेकर दोपहर तक वकील परेशान रहे। अधिवक्ताओं ने जमानत प्रार्थनापत्रों में आरोपी का पूरा विवरण भरने लिया, मगर यह उल्लेख नहीं किया कि किस कोर्ट में पेश किया जाएगा। शाम चार बजे से कमिश्नरेट कोर्ट शुरू होने पर जमानत प्रार्थना पत्र को सहायक पुलिस आयुक्त को संबोधित किया।

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कलेक्ट्रेट में एसीपी कोर्ट सदर सर्किल में सबसे पहले ताजगंज के गांव नवादा के रहने वाले प्रेम सिंह पहुंचे। उनके पुत्र देवेंद्र का पड़ोस में रहने वाले रिश्तेदार से विवाद हो गया था। रिश्तेदार की शिकायत पर पहुंची पुलिस ने देवेंद्र को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें शांति भंग में पाबंद कर दिया। देवेंद्र के पिता प्रेम सिंह पुत्र की जमानत के लिए दोपहर करीब दो बजे कलेक्ट्रेट पहुंचे। अधिवक्ता से संपर्क किया। अधिवक्ता ने सहायक पुलिस आयुक्त कोर्ट शुरू होने पर जमानत प्रार्थनापत्र पेश किया, जिसके बाद देवेंद्र को जमानत मिल गई।

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एक जमानती लेकर पहुंचे

शांति भंग में पाबंद किए गए अधिकांश आरोपियों के अधिवक्ता एक जमानती लेकर आए थे। एसीपी कोर्ट में जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने पर उनसे दो जमानती मांगे गए। कोर्ट का पहला दिन होने के चलते उन्हें राहत दी गई। अगली बार से दो जमानती लेकर आने को कहा गया। एसीपी कोर्ट में शांति भंग में पाबंद होने पर जमानत पाने वाले लोगों को सात दिन बाद हाजिरी देनी होगी, जबकि पहले उन्हें 14 दिन बाद हाजिरी लगानी होती थी।

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पुलिस उपायुक्त कोर्ट में नहीं आए मामले 

कलेक्ट्रेट परिसर में पुलिस कार्यालय के पीछे पुलिस उपायुक्त नगर और पश्चिम जोन की कोर्ट बनाई गई गई हैं। दोनों कोर्ट में पहले दिन सुनवाई के लिए कोई मामले नहीं आए। दोनों कोर्ट में दोपहर एक बजे से सुनवाई होनी थी। पुलिस उपायुक्त को कब्जे और संपत्ति कुर्क (दंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय 10 की धारा 145 व 148) की सुनवाई का अधिकार दिया गया है। सहायक आयुक्तों के न्यायालयों में 14 केस आए, जिनमें 15 व्यक्तियों के चालान किए गए। 

सभी 14 कोर्ट शुरू

पुलिस आयुक्त डॉ. प्रीतिंदर सिंह ने बताया कि बुधवार से कमिश्नरेट की सभी 14 कोर्ट शुरू हो गईं, जिनमें डीसीपी, एडीसीपी और एसीपी ने कार्यवाही करना शुरू कर दिया है। एसीपी कोर्ट शाम चार से पांच बजे काम करेंगी। 

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