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Agra News: जिला पंचायत से नक्शा पास कराकर गांव में कर सकेंगे निर्माण
Mon, 18 Dec 2023 12:03 AM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
Updated Mon, 18 Dec 2023 12:03 AM IST
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कासगंज। नगर पालिका और नगर पंचायत की तरह अब ग्रामीण क्षेत्र में निर्माण के लिए नक्शा पास कराना होगा। आवासीय और व्यवसायिक क्षेत्र में जिला पंचायत से नक्शा पास कराकर ही निर्माण करा सकेंगे। यदि नक्शा पास नहीं कराया और निर्माण करा लिया तो विभाग के द्वारा ध्वस्तीकरण की कार्रवाही की जाएगी।
पहले नगर पालिका और नगर पंचायत क्षेत्र में नक्शा पास कराकर मकान और व्यवसायिक प्रतिष्ठान का निर्माण किया जाता था। ग्रामीण क्षेत्रों में बिना नक्शा के ही लोग मकान आदि का निर्माण कराते थे। लेकिन अब ग्रामीण क्षेत्र में आवासीय भवन का निर्माण, शिक्षण संस्थान,सरकारी भवन, दुकानें, मार्केट, फार्म हाउस, औद्योगिक भवन, निजी अस्पताल आदि के निर्माण के लिए जिला पंचायत से नक्शा पास कराना होगा।
क्षेत्र में 300 वर्ग मीटर या उससे अधिक निजी भवन निर्माण के लिए 25 रुपये वर्गमीटर और व्यवसायिक भवन के लिए 50 रुपये वर्ग मीटर के हिसाब शुल्क जमा करना होगा। 300 वर्ग मीटर से कम के भवन निर्माण को विभाग से नक्शा पास कराने को जरूरत नहीं होगी। प्रदेश सरकार ने यह व्यवस्था जून 2022 से लागू की है, साथ ही इस कार्य के लिए जिला पंचायत को अधिकृत किया गया है। नक्शा पास कराने के लिए आवेदक को आधार कार्ड, पैन कार्ड, भवन के स्वामित्व के कागजात और पंजीकृत आर्किटेक्ट से नक्शा की तीन प्रतियां विभाग मेें जमा करनी होगी। नक्शा पास कराने के लिए जिला पंचायत कार्यालय में आवेदन करना होगा। आवेदन के एक माह के उपरांत कागजात को जांच कर नक्शा आवेदक को दिया जाएगा।
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प्रदेश सरकार ने एक वर्ष पूर्व ग्रामीण क्षेत्र में 300 वर्ग मीटर या उससे अधिक वर्ग मीटर के आवासीय और व्यवसायिक भवन के निर्माण को नक्शा जिला पंचायत कार्यालय से नक्शा पास कराना होगा। अगर भवन स्वामी बिना नक्शा पास कराए निर्माण कराता तो भवन की ध्वस्तीकरण की कार्रवाही की जाएगी।-महावीर सिंह,अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत
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पहले नगर पालिका और नगर पंचायत क्षेत्र में नक्शा पास कराकर मकान और व्यवसायिक प्रतिष्ठान का निर्माण किया जाता था। ग्रामीण क्षेत्रों में बिना नक्शा के ही लोग मकान आदि का निर्माण कराते थे। लेकिन अब ग्रामीण क्षेत्र में आवासीय भवन का निर्माण, शिक्षण संस्थान,सरकारी भवन, दुकानें, मार्केट, फार्म हाउस, औद्योगिक भवन, निजी अस्पताल आदि के निर्माण के लिए जिला पंचायत से नक्शा पास कराना होगा।
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क्षेत्र में 300 वर्ग मीटर या उससे अधिक निजी भवन निर्माण के लिए 25 रुपये वर्गमीटर और व्यवसायिक भवन के लिए 50 रुपये वर्ग मीटर के हिसाब शुल्क जमा करना होगा। 300 वर्ग मीटर से कम के भवन निर्माण को विभाग से नक्शा पास कराने को जरूरत नहीं होगी। प्रदेश सरकार ने यह व्यवस्था जून 2022 से लागू की है, साथ ही इस कार्य के लिए जिला पंचायत को अधिकृत किया गया है। नक्शा पास कराने के लिए आवेदक को आधार कार्ड, पैन कार्ड, भवन के स्वामित्व के कागजात और पंजीकृत आर्किटेक्ट से नक्शा की तीन प्रतियां विभाग मेें जमा करनी होगी। नक्शा पास कराने के लिए जिला पंचायत कार्यालय में आवेदन करना होगा। आवेदन के एक माह के उपरांत कागजात को जांच कर नक्शा आवेदक को दिया जाएगा।
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प्रदेश सरकार ने एक वर्ष पूर्व ग्रामीण क्षेत्र में 300 वर्ग मीटर या उससे अधिक वर्ग मीटर के आवासीय और व्यवसायिक भवन के निर्माण को नक्शा जिला पंचायत कार्यालय से नक्शा पास कराना होगा। अगर भवन स्वामी बिना नक्शा पास कराए निर्माण कराता तो भवन की ध्वस्तीकरण की कार्रवाही की जाएगी।-महावीर सिंह,अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत