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शुल्क देकर आवासीय क्षेत्रों में कर पाएंगे व्यवसायिक निर्माण

Wed, 14 Jul 2021 01:21 AM IST
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Wed, 14 Jul 2021 01:21 AM IST
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Will be able to do commercial construction in residential areas by paying a fee
आगरा। घर में दुकान मामले में बिजली कनेक्शन काटने को आगरा विकास प्राधिकरण तैयारी कर रहा है, लेकिन प्रदेश सरकार आवासीय क्षेत्रों में बने व्यवसायिक निर्माणों को राहत देने की तैयारी में है। प्रदेश सरकार के आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग ने मॉडल उपविधि- 2021 का मसौदा एडीए को भेजा है, जिसके मुताबिक शुल्क लेकर विकास प्राधिकरण आवासीय क्षेत्र में व्यवसायिक निर्माण को मंजूरी दे सकेगा, लेकिन वह प्राधिकरण के मानकों के तहत होना चाहिए। प्राधिकरणों से सुझाव और आपत्तियों की समीक्षा के बाद यह उपविधि तैयार की जाएगी। आगरा में प्राधिकरण द्वारा ऐसे निर्माणों की सूची तैयार कर नोटिस भेजने और बिजली कनेक्शन काटने से व्यापारी आंदोलन की तैयारी में हैं।
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आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के प्रमुख दीपक कुमार के मुताबिक उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं शहरी विकास अधिनियम 1973 की धारा 16 के अधीन उपविधि बनाई जा रही है। इस उपविधि के मुताबिक शहर में भू उपयोग के विरुद्ध कोई गतिविधि चल रही है तो उसे निश्चित शुल्क लेकर जारी रखा जा सकता है। इसके लिए प्राधिकरण द्वारा प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा।
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शहर में ग्रीन बेल्ट में निर्माण और पार्क में किसी तरह की गतिविधि पर लागू नहीं होगा। इस उपविधि के ड्राफ्ट के मुताबिक आवासीय क्षेत्र में व्यवसायिक गतिविधि चलने पर प्राधिकरण भवन या भूखंड को उस सीमा तक प्रयोग का प्रमाणपत्र जारी करे सकेगा। भू उपयोग के विरुद्ध व्यवसायिक निर्माण करने वालों को प्रोसेसिंग शुल्क देना होगा।
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30 रुपये प्रति वर्ग मीटर का देना होगा शुल्क
भू उपयोग प्रोसेसिंग फीस (रुपये प्रति वर्ग मीटर)
व्यवसायिक/शॉपिंग मॉल 30 रुपये
ग्रुप हाउसिंग 15 रुपये
आवासीय भूखंड 5 रुपये
भू उपयोग परिवर्तन की मॉडल उपविधि 2021 तैयार करने के लिए आवास एवं शहरी विकास अनुभाग ने ड्राफ्ट भेजा है। इस पर प्राधिकरणों को अपनी आपत्तियां और सुझाव देने हैं। उसके बाद शासन स्तर पर उपविधि बनाई जाएगी। - आरके सिंह, मुख्य नगर नियोजक, एडीए

फेडरेशन ऑफ आल इंडिया व्यापार मंडल द्वारा आज पूर्वाह्न 11:30 बजे मंडलायुक्त अमित गुप्ता को ज्ञापन दिया जाएगा। व्यापार मंडल आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा रिहायशी इलाकों में व्यावसायिक गतिविधियों की बिजली काटने के आदेश का विरोध करेंगे। मीडिया प्रभारी बृजेश पंडित ने बताया कि प्राधिकरण के चेयरमैन कमिश्नर अमित गुप्ता को व्यापारी अपनी पीड़ा बताकर आदेश वापस लेने की मांग करेंगे।
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